देश- झारखंडः पूर्व CM मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली HC का फैसला सुरक्षित, CBI कर रही विरोध – Hindi News | Delhi hc reserves order on former jharkhand cm madhu koda plea- #NA
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा
दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने कोयला घोटाले के एक मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी ताकि वो राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ सकें. इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि कोड़ा और मामले की जांच करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से लिखित दलीलें पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं. सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया.
कोड़ा ने अपनी याचिका में 13 दिसंबर, 2017 के निचली कोर्ट के उस आदेश को निलंबित करने का आग्रह किया है, जिसमें उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट में सीबीआई की तरफ से पेश वकील आर एस चीमा और तरन्नुम चीमा ने कहा कि कोड़ा द्वारा दायर इसी तरह की याचिका मई 2020 में दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब एक बार फिर से उनकी तरफ से उसी राहत का अनुरोध करने वाली नई याचिका दायर की गई है जो विचार करने योग्य नहीं है.
विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं मधु कोड़ा
दरअसल कोड़ा ने ये याचिका इसलिए लगाई है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे ज्यादा समय की सजा सुनाए जाने के बाद व्यक्ति को फौरन सांसद, विधायक या राज्य विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है. इसके साथ ही जेल से रिहा होने के बाद भी व्यक्ति 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य रहता है. आगामी दिनों में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और मधु कोड़ा चुनाव लड़ना चाहते हैं. ऐसे में अगर उनकी सजा स्थगित नहीं हुई तो वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
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कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया था इनकार
2020 में हाई कोर्ट ने कोड़ा की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि जब तक उन्हें अंतिम रूप से बरी नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की इजाजत देना ठीक नहीं होगा. मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2019 को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी.
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