देश – कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई #INA
Kolkata Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में हुए महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर मामले की आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कोलकाता मामले की सुनवाई करेगी. बता दें कि कोलकाता मामले की सुनवाई को शीर्ष कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किया था. वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) कोलकाता मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी.
‘बंगाल सरकार से नहीं मिल रहा CISF को सहयोग’
बता दें कि हाल ही में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया. जिसमें केंद्र ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि अस्पताल में सुरक्षा प्रदान करने का काम करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को राज्य सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में दिए अपने आवेदन में राज्य के अधिकारियों को सीआईएसएफ को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश देने की मांग की है.
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शीर्ष कोर्ट लगा चुका है कोलकाता पुलिस को फटकार
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोलकाता पुलिस को फटकार लगा चुका है. 22 अगस्त को कोलकाता मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डाक्टर की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने के मामले में देरी पर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे डाक्टरों से भावुक अपील भी की थी. कोर्ट ने कहा था कि वे तुरंत काम पर लौट आएं मरीज आपका इंतजार कर रहे हैं. शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता. इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि वह उनकी (डॉक्टरों) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक निर्देश जारी कर रहा है.
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जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल में 9 अगस्त को एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई. इस मामले में संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया. जो अभी जेल में बंद है. डॉक्टर के साथ हुई इस बरबरता के खिलाफ देशभर में आक्रोश पैदा हो गया. डॉक्टरों के साथ आम लोग भी सड़कों पर उतर आए. देशभर में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी. जिससे हाहाकार मच गया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त को सुनवाई की और डॉक्टरों को काम पर लौटने की अपील की. इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
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