देश – अब 30 से अधिक लोग गणपति विसर्जन में हो सकेंगे शामिल, SC ने NGT के आदेश पर लगाई रोक #INA
गणपति विसर्जन के लिए ढोल ताशा के साथ 30 से अधिक लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. ऐसे में अब पुणे में 30 से अधिक लोग ढोल ताशा के साथ गणपति विसर्जन में शामिल हो सकेंगे. आपको बता दें कि एक NGO की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस कमिशनर पुणे सहित अन्य को नोटिस दिया है.
NGO ने CJI के सामने NGT के 30 अगस्त के आदेश को सामने रखते हुए कहा कि NGT ने पुणे में गणपति विसर्जन को लेकर ढोल ताशा समूह में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित करने का लिखित आदेश दिया है. गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर NGT लोगों की संख्या को किस तरह सीमित कर सकता है?
ये भी पढे़ं: लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप, जानें आरजी कर अस्पताल के प्रदर्शनस्थल पर तलाशी अभियान में क्या मिला
100 साल से भी ज्यादा समय से बहुत गहरा सांस्कृतिक महत्व रहा
एनजीटी के आदेश के खिलाफ पुणे में मौजूद ‘ढोल-ताशा’ ग्रुप की याचिकार पर आज सुनवाई का निर्णय लिया गया था. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस दौरान राज्य के अधिकारियों को नोटिस दिया. सुनवाई दौरान दलील पेश की गई कि ‘ढोल-ताशा’ का पुणे में 100 साल से भी ज्यादा समय से बहुत गहरा सांस्कृतिक महत्व रहा है. इसकी शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ की. उन्होंने कहा कि एनजीटी के 30 अगस्त के आदेश से ऐसे समूहों पर बहुत अधिक असर होगा.
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
डिस्क्लेमरः यह न्यूज़स्टेट डॉट कॉम न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ आई एन ए टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज़स्टेट डॉट कॉम की ही होगी.