देश- मधु कोड़ा के सपनों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फेरा पानी…सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज- #NA

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को निलंबित करने की मांग की थी ताकि वह राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भाग ले सकें.

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है.

कोयला घोटाले में दोषी

निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था. सभी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी, और सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया था.

उन्हें कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को राज्य में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्ट आचरण और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया था.

2006 से 2008 के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री रहे कोड़ा ने 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी सजा पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी. वह 2009 से 2014 तक झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से सांसद भी रहे थे.

राज्य में दो चरणों में चुनाव

चुनाव आयोग ने झारखंड के 81 सीटों पर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. राज्य में दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा. नतीजे 20 नवंबर को आएंगे।. राज्य में 44 सामान्य, 28 अनुसूचित जनजाति और 9 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं. चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के एनडीए गठबंधन के बीच है.

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