उत्तर प्रदेश में DGP के चयन के नियमों में हुआ बदलाव, नई नियमावली को मिली मंजूरी, जानें अब कैसे होगी नियुक्ति #INA
UP News: उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन के नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के तहत अब राज्य सरकार के पास डीजीपी के चयन का अधिकार होगा, इसके साथ ही अब लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) भारत सरकार को इसके लिए पैनल भेजने की जरूरत नहीं पडे़गी. योगी कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़ा फैसला लिया गया है. हालांकि, डीजीपी के चयन के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन करना होगा.
Uttar Pradesh: New manual for appointment of UP DGP approved. DGP will be appointed for at least 2 years. A Nominating Committee, headed by a retired High Court judge, will be constituted for the appointment of DGP. As per the new manual, the DGP will be appointed only when there…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 5, 2024
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