देश- कर्नाटक हाई कोर्ट ने धारवाड़ केस में आरोपियों को दी जमानत… दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले में दोषी- #NA
कर्नाटक हाई कोर्ट
कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ पीठ ने बुधवार को मारकुंबी दलित अत्याचार मामले के दोषियों को जमानत दे दी. कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में सजा काट रहे सभी 99 लोग अब जेल से बाहर आ सकेंगे. कोप्पल जिला अदालत ने पिछले महीने ही उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
इस मामले में कुल 101 लोगों को सजा सुनाई गई थी. सजा देते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस फैसले से दलित समुदाय में न्याय की भावना जगेगी. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह घटना साधारण नहीं लगती, इसलिए कड़ी सजा देना जरूरी है.
क्या था मामला
कर्नाटक के धारवाड़ जिले के मारकुंबी गांव में दो समूहों के बीच वर्षों से विवाद चल रहा था. 28 अगस्त 2014 को गंगावती सिटी में एक फिल्म देखने के दौरान उनके बीच सिनेमा हॉल में झगड़ा हो गया. इस केस में मुख्य आरोपी मंजुनाथ ने विवाद के बाद दलित समुदाय पर हमला कर दिया था और उनकी कई झोपड़ियों में आग लगा दी थी.
इस दौरान लोगों को घरों से निकालकर मारा गया था, जिससे 30 लोग घायल हुए थे. कुछ दिनों बाद घटना का एक गवाह मृत पाया गया था, पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की थी.
Dharwad | The Karnataka High Court Dharwad Bench has granted bail to 99 persons who were sentenced to life imprisonment by the district court in the Koppal District Marakumbi Dalit atrocities case, today.
Last month, the Koppal district court sentenced 99 people to life
— ANI (@ANI) November 13, 2024
गांव में दलितों के खिलाफ अत्याचार
जानकारी के मुताबिक, गांव में दलितों के साथ भेदभाव का इतिहास रहा है. यहां तक कि गांव की दुकानों में दलितों का प्रवेश भी मना है. 2013 में एक दलित युवक को सार्वजनिक तौर पर खंभे से बांधकर पीटा गया था. गांव के लोगों के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. दलितों का कहना है कि जब वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग उनका बहिष्कार करते हैं.
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