देश – खुशखबरी : लो..जी अब शादी करने वालों की हुई चांदी, हर खाते में 2.50 लाख रुपये जमा करेगी सरकार #INA

Good News:  सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते  हुए योजनाएं चलाती हैं. यहां जिस योजना की बात हो रही है. उसका नाम है अंतरजातिय विवाह योजना. यानि यदि आप अंतरजातीय शादी करना चाहते हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि सरकार ऐसे कपल्स को ढाई लाख रुपए की आर्थिक मदद करती है.. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना बताया जा रहा है.  आइये जानते हैं योजना में आवेदन के लिए कपल्स को क्या करना होगा. साथ ही किन डॅाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी.

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घरवालों का नहीं मिलता साथ

दरअसल, जो भी कप्लस अंतरजातिय विवाह करते हैं, अक्सर उन्हें घरवालों का साथ नहीं मिलता है. साथ ही उन्हें काफी दिनों तक मुफलिसी के दौर से भी गुजरना होता है. योजना से जुड़कर कपल्स अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है. इसी उद्देश्य से सरकार ने इस योजना की शुरूआत की थी. हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. जिन्हें फुल फिल करने के बाद ही आपु योजना का लाभ ले सकते हैं. 

हर साल चला जाता है पैसा

दरअसल, ये स्कीम सरकार ने 2013 में ही शुरू कर दी थी. लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते. जिसके चलते राज्यों को मिला अंतरजातिय विवाह का फंड (inter caste marriage fund) वापस भेजना पड़ता है. आपको बता दें कि ज्यदातर अंतरजातीय विवाह में शादी करने वाले जोड़े का परिवार साथ नहीं देता. इसलिए उसे आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है.  कई कपल तो इसी डर से विवाह तक नहीं कर पाते. समस्या को देखते हुए सरकार ने ऐसे लोगों को आर्थिक मदद वाली योजना शुरू की थी. 

ऐसे करें आवेदन 

सबसे पहले कपल्स को कोर्ट में शादी करनी होती है. इसके बाद जिला कार्यालय जाकर इसका आवेदन फॅार्म लेना होता है.  जिस पर दोनों पति व पत्नी के जाती प्रमाणपत्र की जरूरत होती है. साथ ही मैरिज सर्टिफिकेट सहित कुछ अन्य दस्तावेज भी लगाए जाएंगे. आवेदन को ठीक से भरने के बाद जिला कार्यालय ही जमा किया जाता है. वहां से जिला प्रशासन उसे अंबेडकर फाउंडेशन भेज देते हैं. जिसके बाद पात्र कपल के ज्वाइंट अकाउंट में पैसा आ जाता है.

ये है पात्रता

यदि आप इस सरकारी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रता निर्धारित की है. जैसे सामान्य जाती के युवाओं को दलित समुदाय की युवती से शादी करनी होती है.  यानि वर और वधु  दोनों की जाती अलग-अलग होना जरूरी है. साथ ही हिन्दू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी प्रमाणित होना आवश्यक है. साथ ही यदि आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. आपको बता दें कि योनजा का नाम डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज रखा गया है.


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