देश – ‘जो चंदा नहीं देता… उसे जेल में डाल देते है,’ ED पर SC की टिप्पणी को लेकर मनीष सिसोदिया ने BJP को घेरा- #INA

मनीष सिसोदिया- (फाइल फोटो)Image Credit source: पीटीआई

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को ईडी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आम आदमी को संविधान में मिले अधिकारों का भारतीय जनता पार्टी ने हनन किया है. उनके मुताबिक जो लोग बीजेपी को चंदा नहीं देते हैं उन्हें ईडी गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है.

दिल्ली के पूर्व आबकारी मंत्री ने बीजेपी पर यह हमला सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को लेकर किया है. जिसमें शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल पूछा था. कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि वे किसी पर आरोप तय किए बिना कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं? वहीं, AAP ने इस पर बीजेपी को घेरा है.

ED आतंकवादी और ड्रग माफिया की धाराएं लगाएगी

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपने X पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी और ईडी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, ‘ये सवाल सिर्फ ईडी से ही नहीं बल्कि बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं.’ सिसोदिया ने लिखा कि सत्ताधारी बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान में आम आदमी को मिले अधिकारों का हनन किया है.

उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी के गलत को गलत कहता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है. जो भी उन्हें चुनाव में हराता है, जो भी उन्हें चंदा नहीं देता… उसे ईडी से गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल देते हैं. आप नेता ने कहा कि क्योंकि ईडी जिसे भी गिरफ्तार करेगी, उस पर आतंकवादी और ड्रग माफिया से जुड़ी धाराएं लगाई जाएंगी. इसलिए आसानी से जमानत नहीं मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ED को फटकार

ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बुधवार को कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान की गई. कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को उनके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी और ईडी को फटकार भी लगाई.

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इस दौरान कोर्ट ने ईडी द्वारा बिना आरोप तय किए आरोपियों को जेल में रखने और दोषसिद्धि की कम दर पर नाराजगी जताई. शीर्ष अदालत ने कहा कि आप बिना आरोप तय किए किसी को कितने समय तक जेल में रख सकते हैं? ED से यह भी पूछा कि क्या वह किसी आरोपी को सालों तक जेल में रख सकता है?

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