देश – प्रदूषण पर एक्शन में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, एंटी डस्ट कैंपेन पालन नहीं करने पर लगाया जुर्माना- #INA

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एंटी डस्ट अभियान के तहत पीतमपुरा में खेल परिसर के प्रोजेक्ट स्थल का औचक निरीक्षण किया. गोपाल राय ने कहा कि इस दौरान निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण से सम्बंधित गड़बड़ियां पाई गईं हैं. इसी के साथ उन्होंने कार्रवाई करते हुए तेवतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार के जुर्माना लगाने के निर्देश दिए. साथ ही डीपीसीसी के जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर रोजाना के हिसाब से आर्थिक जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर डस्ट कंट्रोल के 14 नियमों को लागू करना जरूरी है. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी. अधिकारियों को निर्माण साइट्स के लगातार निरीक्षण का निर्देश दिया गया है.

गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार के कड़े कदमों की वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार सुधार हो रहा है. पिछले 9 साल में दिल्ली के वायु प्रदूषण में 34.6 फीसद की कमी आई है. सर्दियों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 25 सितंबर को 21 फोकस प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी. दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत हमारी सरकार ने 7 अक्टूबर से अगले एक महीने के लिए दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू की है .

एंटी डस्ट कैंपेन नियम जानें

गोपाल राय ने कहा कि धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 85 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनों और 500 वॉटर स्प्रिंकलर तैनात की गई हैं. दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साईटों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया गया है. उसी के तहत निरीक्षण के बाद गोपाल राय ने बताया कि निर्माण साईट पर पर्यावरण के नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है. डस्ट कंट्रोल नियम के उल्लंघन के कारण डीपीसीसी को सम्बंधित एजेंसी को जुर्माना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिए गए. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

गोपाल राय ने बताया कि एंटी डस्ट अभियान के तहत सोमवार को पीतमपुरा में खेल परिसर के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि यहां निर्माण के लिए जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन कम्पनी तेवतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 14 नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है. डीपीसीसी को इन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है और 50 हजार का पेनाल्टी लगाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही अगर इन्होंने कंस्ट्रक्शन साईट पर 14 नियमों का कड़ाई से पालन शुरू नहीं किया तो पर दिन के हिसाब से इनके ऊपर चालान किया जाएगा.

निर्माण संबंधी जारी 14 नियम लागू हों

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी जारी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है. इसके लिए विभागों को निर्माण साइट्स की लगातार निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए है. कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम उल्लंघन होने पर विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी.

नियम के उल्लंघन पर जुर्माना

  1. सीएंडडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर 20,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 1 लाख का और 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
  2. एंटी स्मॉग गन नहीं लगाने पर 7,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.
  3. निर्माण साइट्स पर धूल शमन उपाय नहीं करने पर 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 7,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और उससे अधिक क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 15000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.
  4. निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को ढंकना जरूरी है, इसका उल्लंघन होने पर 7,500 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा.


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