देश – GRAP 3 in Delhi-NCR: प्रदूषण से हाफ रहे दिल्ली-NCR में GRAP 3 लागू, जानें अब किन-किन चीजों पर लग जाएगी रोक- #INA
दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 लागू.
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ग्रैप-3 लागू कर दिया है. बीते दो दिनों से दिल्ली-NCR में आसमान में धुंध छाई हुई है. धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. लोग बिना मास्क लगाए घरों से नहीं निकल रहे हैं. अचानक से छाई धुंध से लोगों को खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं. इस समय डॉक्टरों को यहां मरीजों की लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं.
प्रदूषण की ‘गंभीर’ स्थिति को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 लागू कर दिया है. इसके बाद कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है. यह पाबंदियां 15 नवंबर सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेंगी. आइए जानते हैं कि ग्रैप-3 लागू होने के बाद किन-किन चीजों पर रोक लग जाएगी?
दिल्ली-NCR में नए निर्माण और तोड़फोड़ के काम नहीं हो सकेंगे. जैसे बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम के काम पर रोक रहेगी. सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम पर भी रोक लगा दी गई है. ईंट-भट्ठे भी बंद रहेंगे. आरएमसी बैचिंग प्लांट, बड़े वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग काम भी नहीं हो सकेगा.
GRAP-3 में क्या-क्या हो जाएगा बैन?
- दिल्ली-NCR में नए निर्माण और तोड़फोड़ रोक लगा दी जाएगी.
- गैर-इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा.
- दिल्ली के सरकारी प्राथमिक स्कूलों (कक्षा-5 तक) के बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलाई जा सकती हैं.
- राजधानी दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव और तेजी के साथ किया जाएगा.
- दिल्ली-NCR कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी और मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा.
- दिल्ली-NCR में चलने में वाले ईंट-भट्ठे भी बंद कर दिए जाएंगे.
- BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में रोक रहेगी.
- दिल्ली-NCR में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे. खनन से संबंधित सभी गतिविधियों पर बैन रहेगा.
ग्रैप-3 क्या है?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए उपायों का एक समूह है. GRAP का चरण 3 तब सक्रिय होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू होते हैं.
दिल्ली में आज AQI 428 रहा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुवार सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 428 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है. आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में प्रदूषण के लिए 30.34 प्रतिशत दिल्ली के स्थानीय स्रोत जिम्मेदार हैं, जबकि 34.97 प्रतिशत प्रदूषण के लिए आसपास के एनसीआर और एनसीआर से बाहर के क्षेत्रों को जिम्मेदार ठहराया जाता है.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले दो दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव आया है. आने वाले शुक्रवार और शनिवार के बीच हवा की गति बढ़ने की उम्मीद है, जो छह से 12 किलोमीटर प्रतिघंटे तक पहुंच जाएगी और इससे प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी.
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को ‘गंभीर’ स्तर को पार कर गई. शांत हवाओं और कम तापमान ने स्थिति को और खराब कर दिया. मौसम विभाग के पूर्वानुमानों में अस्थायी सुधार की भविष्यवाणी की गई है.
दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता को नापने के लिए चार चरण बांटे गए हैं. चरण 1 ‘खराब’ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के लिए जो 201 से 300 के बीच है, चरण-2 ‘बहुत खराब’ AQI 301-400 के लिए, चरण-3 ‘गंभीर’ AQI 401-450 के लिए और चरण 4 ‘बेहद गंभीर’ AQI (450 से अधिक) के लिए है.
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