खबर मध्यप्रदेश – गर्लफ्रेंड की लाश की बंद मुट्ठी में छिपा था वो ‘राज’, जिसे बताकर बॉयफ्रेंड को मिली जमानत, हैरान कर देगा ये मामला – INA
मध्य प्रदेश के विदिशा में नाबालिग गर्भवती ने सुसाइड कर ली. उसकी मौत का आरोप उसके प्रेमी पर लगा. पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. उसे जेल भेज दिया गया. मृतका के शव को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो उसके एक हाथ की मुट्ठी बंद थी. जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के लिए मुट्ठी खोली तो सब हैरान रह गए. मृतका की हथेली पर जो लिखा था उसके आधार पर कोर्ट ने प्रेमी को जमानत दे दी.
एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक नाबालिग गर्भवती की आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाए गए प्रेमी को राहत देते हुए जमानत दे दी. क्योंकि, नाबालिग मृतका के पोस्टमार्टम के दौरान उसकी हथेली पर डॉक्टर ने लिखा पाया था कि वह अपने एक भाई के कारण मर रही है. आरोपी ने इसी साक्ष्य के आधार पर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. इसके बाद जस्टिस सुनीता यादव ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत दे दी है.
6 जून को की थी सुसाइड
पूरा ममला विदिशा जिले का है. जहां 6 जून को नाबालिग गर्भवती ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद मृतका की मां ने थाने में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज़ कराई थी. मृतका की मां ने पुलिस से शिकायत में कहा था कि आरोपी अमित साहू 4 जून को उनके घर आया था और उसने उनकी बेटी से शादी का दबाव बनाया, लेकिन बेटी राजी नहीं हुई. अमित ने भाई-बहन को जान से मारने की धमकी दी और वहां से चला गया.
इसके बाद मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया था. नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अमित साहू को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं मे FIR दर्ज की थी और उसे घटना के 24 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया. 10 जून से आरोपी अमित साहू जेल में बंद है.
पोस्टमार्टम में दौरान हथेली पर दिखा सुसाइड नोट
नाबालिक मृतिका की आत्महत्या के मामले में जब पोस्टमार्टम किया गया, तो डॉक्टर ने उसके हाथ पर जो कुछ लिखा देखा. उसका उन्होंने फोटो खींच लिया और उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल किया गया था. मृतिका नाबालिग की हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में साफ तौर पर कहीं भी आरोपी अमित साहू का जिक्र नहीं है. उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि वह अपने भाई की मारपीट से तंग आकर मर रही है.
भाई की प्रताड़ना से तंग आकर की सुसाइड-वकील
याचिकाकर्ता के वकील राहुल बंसल ने बताया कि अमित का मृतिका के घर में आना जाना था और इसी बात को लेकर मृतिका को उसका भाई मानसिक प्रताड़ित कर रहा था. यही वजह है कि नाबालिग ने अपने भाई की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है. ऐसे में आरोपी अमित के वकील ने इन सभी साक्ष्यो को हाई कोर्ट के समक्ष रखा और जमानत की मांग की थी, जिस पर सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उसे जमानत दे दी. लेकिन केस की ट्रायल जारी रहेगी.
हालांकि, पूरे मामले में पुलिस ने मृतका के हाथ पर लिखे सुसाइड नोट और उसकी छोटी बहन जो, कि उसके साथ कमरे में सोती थी, उसने पुलिस बयानों में आरोपी अमित का 4 जून को घर आने और बहन को धमकाने की बात से इंकार किया था. लेकिन, फिर भी पुलिस ने परिजनों के दबाव में अमित साहू पर FIR की थी. ऐसे में पुलिस की थ्योरी को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आरोपी को राहत के तौर पर जमानत मंजूर की है.
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