खबर शहर , UP News: भवन निर्माण से पहले जरूर कर लें ये काम, एडीए की नजर पड़ी तो कर दिया जाएगा ध्वस्त – INA
भवन का नक्शा पास कराने के बाद अवैध निर्माण किया तो अब सीलिंग नहीं सीधा ध्वस्तीकरण होगा। स्वीकृत मानचित्र के विचलन पर आगरा विकास प्राधिकरण में अब कोई राहत नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद कंपाउंडिंग पर रोक लग गई है।
नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत एडीए से स्वीकृत मानचित्र का 10 प्रतिशत तक विचलन वैध हो जाता था। इसके लिए एडीए शमन शुल्क लेता था। जुर्माने के बाद अवैध निर्माण को वैधता मिल जाती थी। लेकिन, अब ऐसा नहीं हो रहा। बिना नक्शा पास भवनों पर ही कंपाउंडिंग हो रही है। जिन भवनों में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण हो रहा है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है।