खबर शहर , Aligarh News: सात साल बाद आया फैसला, युवक की हत्या में तीन दोस्तों को उम्रकैद – INA

अलीगढ़ के गभाना में युवक की हत्या के दोषी तीन दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-नौ विनय तिवारी की अदालत ने सुनाया है। साथ में दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी नियत किया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटना 18 जनवरी 2017 की है। वादी मुकदमा सिरपाल निवासी खुर्जा नगर बुलंदशहर के मुकुटपाल के अनुसार उनके भाई जगपाल गभाना में रहने लगे थे। वहीं खेती करते थे। घटना वाली शाम उन्हें उनके परिचित भरतरी का रामू, भांकरी का सचिन, रामपुर गभाना का कमल शर्मा उर्फ भूरा मिस्त्री कार में बैठाकर ले गए। फिर घुमाते हुए बरौली रोड के लाल मंदिर के पास ले जाकर उनकी हत्या कर दी। 22 हजार रुपये लूट लिए। 

 उन्हें ले जाते हुए गांव के कुछ लोगों ने देखा था। इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों पर चार्जशीट दायर की। मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर तीनों को हत्या में दोषी करार देकर सजा सुनाई है। वहीं, मौके का कोई गवाह न होने और लूट की रकम बरामद न होने के चलते लूट के आरोप से बरी किया है। 

 इस मामले में एडीजीसी जेपी राजपूत बताते हैं कि ले जाने वाले गवाहों की गवाही इसमें सजा का आधार बनी है। साथ में दोषियों ने पहले से परिचय पर विश्वास तोड़ा। इस आधार पर मृत्युदंड की मांग की थी। मगर, अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।


Credit By Amar Ujala

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