देश – जिम खोलो या ब्यूटी पार्लर, लेना होगा लाईसेंस, जानें कौन से कारोबार आएंगे दायरे में – #NA
Ghaziabad News :
गाजियाबाद नगर निगम कुछ और व्यवसाय करने के लिए लाईसेंस जरूरी करने की तैयारी में है। इसके लिए नीति बनकर तैयार है। नई नीति के तहत 13 और व्यवसाय करने के लिए आपको नगर निगम से लाईसेंस लेना जरूरी हो जाएगा। इन व्यवसायों में जिम से लेकर ब्यूटी पार्लर तक बहुत कुछ है। बता दें कि अभी तक 39 ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें करने से पहले नगर निगम से लाईसेंस लेना जरूरी है, जल्द ही इनकी संख्या बढ़कर 52 होने जा रही है।
अभी 39 कारोबार करने के लिए जरूरी है लाईसेंस
अभी नगर निगम 39 श्रेणियों के कारोबार करने वालों को लाइसेंस जारी करता है। इनमें होटल, लॉज, रेस्तरां, शराब का ठेका, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर आदि शामिल हैं, लेकिन आपकों बता दें कि कुछ और व्यवसाय करने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, ऐसा एक प्रस्ताव नगर निगम की ओर से तैयार किया जा रहा है, इस प्रस्ताव को आने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा और बोर्ड की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा।
13 और कारोबार करने को जरूरी होगा लाईसेंस
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा के मुताबिक अब नगर निगम क्षेत्र में जिम, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, सीए कार्यालय, स्पा सेंटर, ज्वैलरी, ब्रांडेड कपड़े, जूते का शोरूम और स्पोंर्ट्स एकेडमी खोलने के लिए नगर निगम से लाईसेंस लेना जरूरी होगा। डा. सिन्हा के मुताबिक 13 और श्रेणियों के कारोबार करने के लिए नगर निगम से लाईसेंस अनिवार्य करने की तैयारी है। इसके लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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