खबर शहर , Mainpuri News: जानलेवा हमला करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा, कोर्ट ने नौ हजार का जुर्माना भी लगाया – INA

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 21 वर्ष पहले एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले को अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर 9000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामला थाना बिछवां के गांव लोधीपुर का है। यहां के रहने वाले कुशलपाल ने 28 फरवरी 2001 को रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार रात में उसके घर में घुसे बदमाशों ने लूट करने की कोशिश की। परिजन के जागने तथा शोर मचाने पर एक बदमाश ने फायर किया। भागते बदमाशों में से एक बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसने अपना नाम किशनपाल निवासी नगला हरिकेशी थाना बिछवां बताया।

पुलिस ने किशनपाल को जेल भेजने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर किशनपाल को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने किशनपाल को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Credit By Amar Ujala

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