देश – Minimum Wage Hike: सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में की बढ़ोतरी, त्योहारों से पहले दिया कामगारों को तोहफा #INA

Minimum Wage Hike: केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले कामगारों को बड़ा तोहफा दिया है. जिसका लाभ खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा. दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाने का ऐलान किया है. बता दें कि केंद्र ने महंगाई के चलते जीवनयापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की है. नई दरें इसी साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी. बता दें कि सरकार ने परिवर्तशील महंगाई भत्ते (VDA) में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. सरकार के इस कदम का मकसद श्रमिकों की जीवन-यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है.

इन मजदूरों को मिलेगा इसका लाभ

बता दें कि केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, स्वीपिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा. इन श्रमिकों को अगले महीने की एक तारीख से संशोधित मजदूरी दरों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. बता दें कि इससे पहले सरकार ने मजदूरी में संशोधन इसी साल अप्रैल में किया था.

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चार वर्गों में बांटा गया है मजदूरी का स्तर

बता दें कि न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर के आधार पर चार वर्गों में बांटा गया है. जिसमें अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल  के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र- ए, बी और सी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है.

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कितनी हो जाएगी मजदूरी

केंद्र के ऐलान के बाद संशोधित मजदूरी क्षेत्र ‘ए’ में निर्माण, झाड़ू, सफाई, लोडिंग औ अनलोडिंग में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन यानी 20,358 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी. जबकि अर्द्धकुशल के लिए ये 868 रुपये प्रतिदिन यानी 22,568 रुपये प्रतिमाह और कुशल, लिपिक और शस्त्र रहित चौकीदार के लिए 954 रुपये प्रतिदिन यानी 24,804 रुपये प्रतिमाह और उच्च कुशल एवं शस्त्र समेत चौकीदार के लिए 1,035 रुपये प्रतिदिन यानी 26,910 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी.

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साल में दो बार बढ़ाई जाती है मजदूरी

बता दें कि केन्द्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक छह माह की औसत वृद्धि के आधार पर, साल में दो बार वीडीए में संशोधन करती है. जिसमें पहली बार 1 अप्रैल को और दूसरी बार 1 अक्टूबर को न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया जाता है.


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