खबर शहर , High Court : माफिया अतीक के गुर्गे असद कालिया की जमानत अर्जी खारिज, पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का है आरोप – INA
जिला अदालत ने पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद असद उर्फ असद कालिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र और आरोपियों के अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर दिया।
मामला प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र का है। मोहम्मद मुस्लिम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि 2021-22 में चकिया तिराहे से असद कालिया, उमर, अतीक के गनर ऐहतेशाम करीम आदि उसे जबरन गाड़ी में बैठकर अतीक के ऑफिस ले गए। वहां उन्होंने देवघाट वाली जमीन अतीक के बेटों उमर, अली के नाम बैनामा करने व पांच करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग करते हुए जान से मारने का प्रयास किया था।