यूपी – UP News: प्रेमिका संग मिलकर उसके पति को मार डाला, दोषी को उम्रकैद की सजा; 1.20 लाख का लगाया जुर्माना – INA
उत्तर प्रदेश के मथुरा में तीन फरवरी 2018 को प्रेमिका के संग मिलकर उसके पति की हत्या करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश-सात की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना बलदेव थाना क्षेत्र के इंदावली गांव की थी।
सुनवाई के दौरान प्रेमिका की मौत हो गई। अर्थदंड की धनराशि से मृतक के पुत्र एवं पुत्री को 50-50 हजार रुपये देने के आदेश भी दिए हैं। तीन फरवरी 2018 में बलदेव के गांव इंदावली निवासी जगबीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई तेजपाल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की विवेचना में पता चला कि मृतक की पत्नी और पड़ोसी धर्मेंद्र के बीच संबंध थे।
इस कारण मृत शख्स की पत्नी ने पहले सब्जी में नींद की गोली खिलाई। बेहोश हो जाने के बाद धर्मेंद्र ने तमंचे से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बदमाशों के द्वारा हत्या का षडयंत्र रचा। सुनवाई के दौरान आरोपी महिला की मौत हो गई। मंगलवार को एडीजे-सात संजय चौधरी की कोर्ट ने दोषी धर्मेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।