राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाने वाले कोटेदारों के लिए बिक्री रजिस्टर रखने की बाध्यता से मुक्ति मिल गई है।
इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (तृतीय संशोधन) आदेश-2024 को जारी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ई-पॉस मशीन आने के बाद सारा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से संरक्षित रहता है। ऐसे में मैनुअल रजिस्टर रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसलिए नियमों में बदलाव किया गया।
यूपी में बनेगा गारंटी रिडम्प्शन फंड
कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय वित्त आयोग, सीएजी और भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार यूपी में गारंटी रिडम्पशन फंड बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत किसी भी विभाग द्वारा डिफाल्ट होता है तो उसका भुगतान रिडम्प्शन फंड से किया जाएगा।
Credit By Amar Ujala