खबर फिली – चीटिंग मामले में फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को राहत नहीं, SC ने दिए ट्रायल ट्रांसफर के आदेश – #iNA @INA
फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को धोखाधड़ी के मामले में राहत दिखती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही. कोर्ट ने रेमो डीसूजा के खिलाफ ट्रायल ट्रांसफर का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को गाजियाबाद से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के CMM के पास इस केस को ट्रांसफर किया जाएगा. जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने मामले पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है.
बीते दिनों कोरियोग्राफर धोखाधड़ी के मामले को निरस्त करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. लेकिन कोर्ट ने केस पर रोक लगाने की मांग को मानने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने रेमो की याचिका पर नोटिस भी जारी किया था.
2016 में दर्ज हुई थी FIR
दरअसल रेमो डिसूजा ने धोखाधड़ी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था. साथ ही एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया था. कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ गाजियाबाद के कारोबारी सत्येंद्र त्यागी ने दिसंबर 2016 में FIR दर्ज करवाई थी.
क्या थी शिकायत?
अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता का आरोप था कि रेमो ने उन्हें अपनी फिल्म अमर मस्ट डाई में 5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने का सुझाव दिया था. उनका आरोप है कि रेमो ने वादा भी किया था कि साल भर के अंदर उनका पैसा वापस हो जाएगा. हालांकि, साल भर बाद भी उनके पैसे वापस नहीं किए गए. साथ ही शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उन्होंने रेमो डिसूजा से अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी के जरिए धमकाया गया था.
रेमो ने की थी मांग
पुलिस ने रेमो और प्रसाद पुजारी के खिलाफ आईपीसी की धारा (420), (406) और (386) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. साथ ही ट्रायल कोर्ट ने रेमो को पेश होने का समन भी जारी किया था. हालांकि, रेमो ने अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. लेकिन इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, जहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी है.
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