दुनियां – ब्राजील में ‘X’ बैन, मस्क को लगा सुप्रीम झटका, स्टारलिंक का अकाउंट भी सीज – #INA
एलन मस्क के साथ विवाद के बीच शुक्रवार को ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक्स पर बैन लगाने का आदेश दे दिया. जज ने एलोन मस्क के एक्स को निलंबित करने का आदेश देते हुए कहा कि एलन मस्क ने कोर्ट की तरफ से दी गई समय सीमा के अंदर ब्राजील में अपने कानूनी प्रतिनिधि की जानकारी नहीं दी.
यह फैसला ब्राज़ीलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंड्रे डी मोरेस और एलन मस्क के बीच चल रहे विवाद के बीच आया है. इसमें ब्राज़ील में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता स्टारलिंक के वित्तीय खातों को फ्रीज करना भी शामिल है.
आदेश में, मोरेस ने देश में एक्स को तत्काल बैन करने का आदेश दिया, जब तक कि इस पर सभी संबंधित अदालती आदेशों का पालन नहीं किया जाता, जिसमें 18.5 मिलियन रियास (लगभग 27.66 करोड़ रुपये) के जुर्माने का भुगतान और ब्राजील में एक कानूनी प्रतिनिधि की नियुक्ति शामिल थी.
मोरेस ने दूरसंचार नियामक एनाटेल को निलंबन आदेश लागू करने और 24 घंटे के भीतर कोर्ट को पुष्टि करने का आदेश दिया कि उसने इसे लागू किया है. रुकावट को दूर करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के उपयोग से बचने के लिए, मोरेस ने कहा कि जिन व्यक्तियों या कंपनियों ने इस तरह से सोशल नेटवर्क तक पहुंच बनाए रखने की कोशिश की, उन पर 50,000 रियाल (लगभग 7.47 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
एक्स ने गुरुवार देर रात कहा कि उसे उम्मीद है कि ब्राजील में कानूनी प्रतिनिधि की पहचान करने के लिए कंपनी के लिए कोर्ट द्वारा लगाई गई समय सीमा खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस जल्द ही शटडाउन का आदेश देंगे.
इस साल की शुरुआत में, मोरेस ने एक्स को नफरत फैलाने के आरोपी तथाकथित डिजिटल मिलिशिया की जांच में शामिल कुछ खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था. मस्क ने आदेश को सेंसरशिप बताते हुए इसकी निंदा करते हुए ब्राजील में प्लेटफॉर्म के कार्यालयों को बंद कर दिया. एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसने उस समय कहा था कि उसकी सेवाएं अभी भी ब्राज़ील में उपलब्ध रहेंगी.
एक्स पर झगड़े के बीच, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट फर्म के स्थानीय बैंक खातों को भी ब्लॉक कर दिया, जिसमें मस्क की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसके कारण कंपनी ने शुक्रवार को अदालत से उस फैसले को रद्द करने की अपील की.
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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
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