दुनियां – पाकिस्तान: इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत, तोशाखाना मामले में मिली जमानत – #INA

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बुधवार को कोर्ट ने उन्हें सरकारी उपहारों की कथित अवैध बिक्री से जुड़े तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी है. बुशरा को गिरफ्तारी के 9 महीने बाद कोर्ट से जमानत मिली है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज मियांगुल हसन औरंगजेब ने सुनवाई के दौरान 50 वर्षीय बुशरा बीबी की जमानत याचिका को स्वीकार कर दिया और उन्हें 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट के इस फैसले से बुशरा को बड़ी राहत मिली है. उन्हें 31 जनवरी को एक अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और दंपति को 14 साल की कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था.
जज मियांगुल हसन औरंगजेब ने दी जमानत
सुनवाई के दौरान जज औरंगजेब ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के जांच अधिकारी से बुशरा बीबी से भविष्य की पूछताछ की जरूरत के बारे में सवाल किया. जिसके जवाब में अधिकारी ने पुष्टि की कि अतिरिक्त जांच की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद जज ने उन्हें जमानत दे दी. बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी किसी अन्य दूसरे मामले में वांछित या गिरफ्तार नहीं हैं, ऐसे में जमानत बॉन्ड जमा करने और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है.
विदेश से मिले उपहारों को बेचने का आरोप
दरअसल पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर तोशाखाना मामले में केस चल रहा है. आरोप है कि जब इमरान देश के प्रधानमंत्री थे 2018 से 2022 की अवधि के दौरान तोशाखाना घोटाला हुआ था. इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में विदेश से मिले 140 मिलियन रुपए से ज्यादा के उपहारों को बेच दिया था, हालांकि इमरान ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया था.
तोशाखाना में रखे जाते हैं उपहार
पाकिस्तान में तोशाखाना कैबिनेट का एक विभाग है. जहां उन उपहारों को रखा जाता है जो विदेशी सरकारों या फिर राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से पाकिस्तान सरकार को बतौर उपहार दिए जाते हैं. इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कई विदेशी दौरे किए थे. इस दौरान उन्हें कई बेशकीमती गिफ्ट मिले थे. इनमें कई महंगी घड़ियां, एक कीमती पेन, कफलिंक और एक अंगूठी भी शामिल थी. इमरान पर आरोप है कि उन्होंने इन उपहारों को 2.15 करोड़ में खरीदा और फिर बाद में 5 करोड़ से ज्यादा के दाम में बेच दिया.

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

Source link

Back to top button