दुनियां – बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को बड़ी राहत, सजा पर कोर्ट की रोक – #INA

बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सजा को दोगुना किया गया था. न्यायमूर्ति मोहम्मद अशफाक उल इस्लाम की अध्यक्षता वाली अपीलीय डिवीजन की तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है. आदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खालिदा की ओर से दायर दो अलग-अलग अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है.
हाई कोर्ट ने जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में खालिदा जिया की 5 साल की सजा को दोगुना कर 10 साल कर दिया था. इसपर रोक लगाने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने खालिदा को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए कोर्ट के समक्ष अपील दायर करने की भी इजाजत दे दी है.
दो हफ्तों में देंगे फैसले को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने के लिए खालिदा पक्ष से दो हफ्ते के अंदर संक्षिप्त बयान दाखिल करने को कहा है, जिसमें वे बिंदु शामिल हों जिन पर वे इस अदालत के समक्ष अपील पर तर्क रखेंगे. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ने 14 मार्च, 2019 को अपने वकील से अपीलीय डिवीजन में अपील याचिका दायर कराई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी. याचिकाओं में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी 10 साल की सजा को रद्द करने की गुजारिश की थी.
हसीना सरकार में दर्ज हुए थे मामले
खालिदा के वकील कैसर कमाल ने बांग्लादेश अखबार द डेली स्टार को बताया कि खालिदा को तत्कालीन सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार और शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार, हिंसा, आगजनी, मानहानि और देशद्रोह सहित कई आरोपों में दर्ज कुल 37 अलग-अलग मामलों में आरोपी बनाया गया था. जिसमें से इस सुप्रीम कोर्ट ने 12 मामलों को रद्द कर दिया है. विभिन्न जिलों में संबंधित निचली अदालतों ने इससे पहले नौ मानहानि के मामलों को खारिज कर दिया था और राष्ट्रपति ने दो मामलों में उन्हें माफी दे दी है. इस वक्त खालिदा जिया शेष मामलों में जमानत पर हैं.

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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

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