यूपी- दहेज के लिए पीटा, आग लगाकर मार डाला… 6 साल बाद पति, सास-ससुर को मिली उम्रकैद – INA

उत्तर प्रदेश में दहेज से जुड़े हत्या मामले में पति और सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. मैनपुरी की एक स्थानीय अदालत ने दहेज से जुड़े हत्या के मामले में आरोपी तीन लोगों को दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ लड़की के भाई ने अक्टूबर 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था.

पीड़ित पक्ष के वकील राकेश गुप्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने वर्ष 2018 में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर निशा नामक विवाहिता की हत्या के जुर्म में उसके पति सत्येंद्र, ससुर उपदेश चौहान और सास मीना देवी को सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पीड़िता निशा के भाई स्वतंत्र प्रताप सिंह ने तीन अक्टूबर 2018 को कुर्रा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

दहेज के नाम पर करते थे प्रताड़ित

वकील राकेश गुप्ता के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 23 नवंबर 2017 को शादी के बाद निशा के पति, ससुर और सास मीना उसे दहेज में कार और दो लाख रुपये नकद धनराशि देने की मांग करते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे. शिकायत के अनुसार मांग पूरी नहीं होने पर तीनों ने एक अक्टूबर 2018 को निशा पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससेउसकीमौतहोगई.

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इस मामले लड़की के परिजनों ने लड़के परिवार वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित किया जाता था. वहीं उसके ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई थी. वहीं लड़की परिजनों ने निशा के पति, सास और ससुर के खिसाफ मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.


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