यूपी – High Court : गंभीर मामलों में हिरासत में पूछताछ जरूरी, हत्या के मामले में आरोपी बुआ और फूफा को नहीं मिली जमानत – INA

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों की निष्पक्ष जांच के लिए कई मामलों में आरोपियों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक होती है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने आगरा निवासी युवती की हत्या के मामले में बुआ और फूफा को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। मालपुरा थाने में युवती के मित्र ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि युवती ने मौत से एक दिन पहले उसे एक 29 सेकंड का वीडियो भेजकर अपने परिजनों से जान का खतरा बताया था। बाद में उसका शव यमुना नदी में मिला। मामले के आरोपी मृतका के बुआ और फूफा ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है।