UP News: बांदा में पति-पत्नी को फांसी की सजा, 34 बच्चों के साथ की थी दरिंदगी; 5 साल बाद आया कोर्ट का फैसला – INA

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक सनसनी खेज मामला सामने आया है. चित्रकूट धाम मंडल बांदा में नाबालिग बच्चों को फंसाकर उनके साथ सेक्स करने और वीडियो बनाकर बेचने वाले आरोपी व उसकी पत्नी को पास्को कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचता था. उसे इंटरपोल की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था.
अक्टूबर 2020 में जलकल विभाग में तैनात एक जूनियर इंजीनियर रामभवन पर इंटरपोल के जरिए अश्लील वीडियो और फोटोज अपलोड करने के मामले में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामले को इंटरपोल ने ट्रेस करते हुए सीबीआई को जानकारी दी थी. इंटरपोल ने सीबीआई को बताया था कि आरोपी के साथ उसकी पत्नी भी इस काम में लिप्त है. सीबीआई ने जांच करते हुए कोर्ट में चार्जशीट लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने आज दोनों को फांसी की सजा सुनाते हुए 10-10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है.
दिल्ली से बांदा ट्रांसफर हुआ था मामला
दोषी रामभवन जलकल विभाग बांदा मेंजेई के पद पर तैनात था, जिस कारण मामला दिल्ली से बांदा ट्रांसफर किया गया था. शिकायतकर्ता ने एक पेनड्राइव के जरिए 34 बच्चों के वीडियो सहित 679 फोटो सीबीआई को सबूत के तौर पर दिए थे. सीबीआई ने रामभवन के साथ उसकी पत्नी दुर्गावती को भी आरोपी बनाया था.
पास्को कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने मामले को संगीन अपराध करार देते हुए दोनों पति- पत्नी क फांसी की सजा सुनाई. 2020 में यह मामला कोर्ट के संज्ञान में आया था. कोर्ट ने मामले की लगातार सुनवाई की और गवाहों सबूत के आधार पर 5 वर्ष के अंदर फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक इन दोनों की जान नहीं निकली जाती तब तक इन्हें फांसी पर लटकाया जाए. कोर्ट ने जिलाधिकारी को पत्र जारी कर केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए की धनराशि भी देने का भी आदेश दिया है.
बांदा में पति-पत्नी को फांसी की सजा, 34 बच्चों के साथ की थी दरिंदगी; 5 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
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