UP News: कुलदीप सेंगर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में मांगी जमानत, 9 फरवरी को सुनवाई – INA

रेप के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सेंगर की याचिका पर सुनवाई करेगा. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही इसी मामले में 18 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
अब कुलदीप सिंह सेंगर ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा सेंगर को दी गई जमानत पर रोक लगा चुका है. दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल 19 जनवरी को हिरासत में मौत मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की 10 साल की सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी थी. इससे पहले सेंगर को 23 दिसंबर 2025 को रेप मामले में जमानत मिली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक
हालांकि, 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. कुलदीप सिंह सेंगर 13 अप्रैल 2018 से हिरासत में हैं. उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल जेल की सजा काट रहे हैं. इसके साथ ही नाबालिग के रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा भी काट रहे हैं.
ये मामले 2018 में उन्नाव जिले के माखी थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़े हैं. इन पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में जिला और सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) ने फैसला सुनाया था. दरअसल, पीड़िता का कहना है कि 4 जून 2017 को उसको कथित तौर पर नौकरी दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले जाया गया, जहां उसके साथ रेप किया गया.
कैसे हुई थी पीड़िता के पिता की मौत?
इस मामले में हाई कोर्ट ने पाया कि 3 अप्रैल 2018 को रेप पीड़िता का परिवार कोर्ट की सुनवाई के लिए उन्नाव गया था, जब उसके पिता पर आरोपियों ने दिनदहाड़े बेरहमी से हमला किया था. अगले दिन पुलिस ने पीड़ित (जो बलात्कार पीड़िता के पिता हैं) को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. बाद में 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में कई चोटों के कारण उनकी मौत हो गई थी.
कुलदीप सेंगर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में मांगी जमानत, 9 फरवरी को सुनवाई
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