UP News: रामपुर: आजम खान को बड़ा झटका, ED ने अटैच की जौहर यूनिवर्सिटी की 1170 करोड़ की संपत्ति – INA

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को बड़ा झटका लगा है. जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम से जुड़ी रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. बाजार में इसकी कीमत करीब 1170 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोनल ऑफिस ने आज बुधवार को जारी बयान में बताया कि एजेंसी ने आजम खान से जुड़ी जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. अटैच की गई संपत्तियों का मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है, हालांकि मौजूदा दौर में इनकी बाजार कीमत करीब 1170 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही जांच के तहत की गई है.

आजम ही यूनिवर्सिटी के मानद चांसलर

रामपुर के गांव सिंघानखेड़ा, जौहर नगर में स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के पास है. इस ट्रस्ट की स्थापना सपा नेता मोहम्मद आजम खान ने की थी और वही इसे नियंत्रित करते हैं. वे इस यूनिवर्सिटी के मानद चांसलर भी हैं.

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 13 अक्टूबर को जेल में बंद आजम खान और उनके शैक्षणिक ट्रस्ट के खिलाफ एक नई FIR दर्ज कराई. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपये के सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया और कई तरह की वित्तीय ‘अनियमितताएं’ कीं.

आजम समेत कई लोगों के खिलाफ FIR

उत्तर प्रदेश पुलिस ने रामपुर में यह FIR दर्ज कराई, जिसमें आजम खान के अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, 2 निजी संस्थाओं और अन्य लोगों को नामजद किया गया. इन पर BNS की धारा 61 (आपराधिक साजिश), 316(5) (आपराधिक विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी) और ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ (Prevention of Corruption Act) की अलग-अलग कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया.

आजम खान और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ पहले से ही 25 से अधिक FIR दर्ज किए जा चुके हैं. तब ही यह आशंका जताई जा रही थी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आजम और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए, उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR को एक साथ जोड़ने का फैसला किया है.

इसी जांच के तहत, ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने 10 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के DGP को ई-मेल भेजा. इसमें PMLA की धारा 66(2) के तहत, आजम खान के खिलाफ जुटाए गए ‘सबूत’ और जानकारी साझा की गई और उनके खिलाफ एक नई FIR दर्ज करने का अनुरोध किया गया.

लखनऊ में मुख्यालय वाले इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी आजम खान हैं. उनके साथ इस ट्रस्ट में उनके परिवार के कुछ सदस्य और सहयोगी भी शामिल हैं. यह ट्रस्ट रामपुर में ‘मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी’ (जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी) और एक पब्लिक स्कूल चलाता है.

रामपुर: आजम खान को बड़ा झटका, ED ने अटैच की जौहर यूनिवर्सिटी की 1170 करोड़ की संपत्ति


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