UP News: 27 लाख का मुआवजा, पर लेने वाला नहीं…. 29 साल बाद आगरा के ‘पप्पू’ को मिला इंसाफ, न खुद रहा-न ही मां-बाप – INA

उत्तर प्रदेश के आगरा के एक परिवार को आखिर 29 साल बाद कोर्ट ने न्याय मिला है. लेकिन न्याय ऐसे समय मिला जब उस पीड़ित और उसके माता पिता की मौत हो गई. दरअसल, फरवरी 1997 को घर के बाहर खेलते समय सात साल का मासूम पप्पू बिजली के ट्रांसफार्मर के चपेट में आ गया था. इस दौरान किसी तरह से गरीब परिवार ने कर्ज लेकर इलाज कराया. लेकिन इस दौरान मासूम के दोनों हाथ काटने पड़े थे.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी राज्य विद्युत परिषद को पप्पू को 26.65 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

कोर्ट के आदेश तब आया है जब पप्पू के परिवार में सिर्फ उसका भाई और भाभी है. पप्पू के भाई ने बताया कि, घटना के बाद से परिवार पूरी तरह गम में डूब गया था. कर्ज अधिक होने की वजह से मां-पिता परेशान रहते है. दुख की वजह से मां और पिता की मौत हो गई. इस घटना ने परिवार की खुशियों को छीन लिया था. विद्युत विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, इलाज के लिए करीब 4 लाख रुपए उधार लिया गया था. मुआवजे की आस में सोनू, फिर उसके उसके माता-पिता दुनिया छोड़ गए. सालों तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद अब जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से न्याय मिला है.

पप्पू के भाई ने क्या बताया?

पप्पू के भाई प्रमोद ने बताया कि पप्पू के साथ हुई इस दुर्घटना ने पूरे परिवार का सुख चैन छीन लिया था. घर के बाहर खेलते समय अचानक वह गली में सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया था. करंट लगने से पप्पू बुरी तरह झुलस गय था. कर्जा लेकर किसी तरह उसका इलाज कराया गया लेकिन उनके दोनों हाथ काटने पड़े. बिजली विभाग के लापरवाह कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

ये है पूरा मामला

मामला आगरा जिले के नगलापदी इलाके का बताया जा रहा है. सात साल का पप्पू गली में खेल रहा था. वहीं सड़क पर बिजली विभाग ने खुले में 11 हजार वोल्ट का ट्रांसफार्मर रख रखा था. पप्पू इसकी चपेट में आने से बुरी तरह झुल गया. बच्चे को घरवाले अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए पप्पू के दोनों हाथ काट दिए. पप्पू के पिता हरी सिंह ने मुआवजा दिलाने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई. टॉयल कोर्ट ने 2005 में यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि हादसा बच्चे की लापरवाही से हुआ. पिता ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. अब जाकर अदालत ने मुआवजा देने का आदेश दिया.

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