यूपी – Section 163: हाथरस जिले में 28 जनवरी तक धारा 163 लागू, यह नहीं कर पाएंगे – INA

Section 163 implemented in Hathras district

ड्रोन से हाथरस की सतत निगरानी

– फोटो : पुलिस

हाथरस जिले में शांति बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने 29 नवंबर से 28 जनवरी तक धारा 163 लागू कर दी है। 

हाथरस में 28 जनवरी तक धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों, प्रतिष्ठानों,सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों को कोई भी जबरन बंद नहीं कराएगा। सार्वजनिक सभा या कोई सार्वजनिक बैठक के लिए प्रशासन को 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही सभा या बैठक की जा सकती है। 

हाथरस जिले में शांति बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने 29 नवंबर से 28 जनवरी तक धारा 163 लागू कर दी है। 

हाथरस में 28 जनवरी तक धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों, प्रतिष्ठानों,सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों को कोई भी जबरन बंद नहीं कराएगा। सार्वजनिक सभा या कोई सार्वजनिक बैठक के लिए प्रशासन को 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही सभा या बैठक की जा सकती है। 


Credit By Amar Ujala

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