World News: अमेरिका के हक में नहीं टैरिफ पर फैसला… सुप्रीम कोर्ट पर भड़के ट्रंप, बोले- ‘बैकअप प्लान तैयार’ – INA NEWS

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर दिए फैसले की कड़ी आलोचना की है. ट्रंप ने कहा कि कोर्ट का फैसला हतोत्साहित करने वाला है. यह बहुत निराशाजनक है, हमें ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी. ट्रंप ने कहा कि कोर्ट का फैसला अमेरिका के हक में नहीं है.
बता दें कि कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैरकानूनी बताते हुए रद्द करने का आदेश दे दिया है. ट्रंप के पिछले साल कई देशों पर टैरिफ लगाए थे. उन्होंने इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कदम कहा था.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्मा आ रही है. उन्होंने कहा कि जजों में देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है.
VIDEO | Calling the SC justices who delivered tariff ruling unpatriotic, and disloyal to Constitution, US President Donald Trump (@realDonaldTrump) says in his opinion, the court has been swayed by foreign interests.
He says, “The Supreme Court’s ruling on tariffs is deeply pic.twitter.com/zBuJVAwdRL
— Press Trust of India (@PTI_News) February 20, 2026
ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देशहित में नहीं है.अदालते विदेशी हितों से प्रभावित होती हैं और मुझे ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी. उन्होंने कहा कि जो देश सालों से हमें लूट रहे हैं वो इस फैसले से खुश होंगे. लेकिन वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएंगे. हम दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करेंगे. हो सकता है कि हम और ज्यादा पैसा ले लें, मेरे पास और भी मजबूत तरीके उपलब्ध हैं.
टैरिफ पर बेहद निराशाजनक फैसला
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को लेकर ‘बेहद शर्मिंदा हैं जिन्होंने टैरिफ के संबंध में बेहद निराशाजनक फैसला दिया है. अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक टैरिफ वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया. माना जा रहा है कि इससे ट्रंप के आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका लगा है.
#WATCH | US President Donald Trump says, “… Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They are dancing in the streets, but they won’t be dancing for long… Those justices are a disgrace to our nation… The court has been swayed by foreign pic.twitter.com/DnwMPprqx3
— ANI (@ANI) February 20, 2026
ट्रंप ने पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया
कोर्ट द्वारा 6-3 के बहुमत से सुनाया गया यह फैसला आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत लगाए गए शुल्कों पर केंद्रित था, जिनमें लगभग हर दूसरे देश पर लगाए गए व्यापक पारस्परिक टैरिफ भी शामिल हैं.यह ट्रंप के व्यापक आर्थिक एजेंडे का पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सीधे देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है. कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने पांच दशक पुराने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया. उनका यह तरीका ठीक नहीं था. टैरिफ लगाने का अधिकार उनके नहीं बल्कि अमेरिकी संसद के पास है.
अमेरिका के हक में नहीं टैरिफ पर फैसला… सुप्रीम कोर्ट पर भड़के ट्रंप, बोले- ‘बैकअप प्लान तैयार’
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