वर्ल्ड अपडेट्स:वेनेजुएला भूकंप: मृतकों की संख्या 3,811 पहुंची; पुनर्निर्माण के लिए विदेशों में फंसे फंड जारी करने की मांग- INA NEWS

वेनेजुएला में 24 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,811 हो गई है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने बुधवार को यह जानकारी दी। उनके अनुसार, इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए हैं, जबकि 17,907 लोग बेघर हो चुके हैं। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने की अपील दोहराई है। उनका कहना है कि विदेशों में वेनेजुएला की बड़ी मात्रा में संपत्तियां और धनराशि फंसी हुई है। यदि इन्हें जारी कर दिया जाए तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के साथ रोजगार और शिक्षा कार्यक्रमों के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। डेल्सी रोड्रिगेज ने बताया कि उन्होंने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स को पत्र लिखकर बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा वेनेजुएला का सोना जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के प्रमुख से बातचीत की गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास वेनेजुएला का करीब 31 टन सोना जमा है, जिसकी रिहाई को लेकर लंबे समय से ब्रिटेन की अदालतों में कानूनी विवाद चल रहा है। वेनेजुएला पर पिछले दो दशकों में अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि, भूकंप के बाद अमेरिका ने राहत कार्यों से जुड़े कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए चार महीने की सीमित छूट दी है, ताकि मानवीय सहायता और पुनर्वास कार्य प्रभावित न हों। अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी अन्य बड़ी खबरें… जन्म से नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट से फिर गुहार लगाएंगे ट्रम्प: जून में कोर्ट ने खारिज किया था आदेश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि वह जन्म से नागरिकता (Birthright Citizenship) पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। जून में सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से उनके उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें कुछ श्रेणी के लोगों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वत: नागरिकता देने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिकी नागरिकता “बिक्री के लिए नहीं है” और सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि वह तत्काल इस मामले में दोबारा सुनवाई की मांग करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद 20 जनवरी 2025 को ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसमें ऐसे बच्चों को स्वत: अमेरिकी नागरिकता से वंचित करने का प्रस्ताव था, जिनके माता-पिता अस्थायी कानूनी दर्जे पर अमेरिका में रह रहे हों या बिना दस्तावेज वहां मौजूद हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया था। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर पुनर्विचार की अनुमति बहुत कम मामलों में देता है। ऐसे में ट्रम्प की नई याचिका स्वीकार होने की संभावना सीमित मानी जा रही है।
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