आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि उसे उपभोक्ता को 61 हजार रुपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने होंगे। कंपनी ने बीमा अवधि के दौरान हुए इलाज के खर्च का दावा खारिज कर दिया था।
थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया निवासी ऋषि कुमार ने आयोग में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने सुनवाई कर निर्णय सुनाया। ऋषि कुमार ने 22 जनवरी, 2022 को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से स्वास्थ्य पॉलिसी ली थी। इसमें उनकी पत्नी ममता देवी और पुत्र आर्यन व ध्रुव भी बीमित थे। पॉलिसी की अवधि 21 जनवरी, 2023 तक निर्धारित थी। 10 सितंबर, 2022 को छोटे पुत्र ध्रुव के पेट में दर्द हुआ। उसे पांच दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 61 हजार रुपये खर्च हुए। बीमा कंपनी ने बिना कारण बताए दावा निरस्त कर दिया। आयोग ने मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।