खबर शहर , UP: 750 रुपये के स्टांप पर करोड़ों की जमीन का खेल, अब कारोबारी भाइयों से वसूले जाएंगे 1.17 करोड़ – INA

आगरा में स्टांप चोरी के एक मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आरोपी कारोबारी भाइयों पर करीब 1.17 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह पूरा मामला मौजा लखनपुर स्थित खसरा संख्या-21 की 8281.20 वर्ग मीटर भूमि से जुड़ा हुआ है। जमीन 40 फीट चौड़े मार्ग पर स्थित है। इस संपत्ति का स्वामित्व मैसर्स दयाशंकर रवि शंकर एओपी के नाम दर्ज था।
उप निबंधक द्वितीय आगरा की जांच रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को डीड ऑफ रीकॉन्स्टिट्यूशन तैयार कराकर एओपी के पुराने सदस्यों रवि शंकर व राजीव गुप्ता को रिटायर्ड दिखाया गया। उनके स्थान पर पुरानी विजय नगर कॉलोनी निवासी रमाशंकर अग्रवाल ने अपने बेटों रचित अग्रवाल और अनुराग अग्रवाल को नया सदस्य बना दिया। जांच में पाया गया कि लगभग 1.43 करोड़ रुपये की इस कुल संपत्ति के 50 प्रतिशत भाग का हस्तांतरण केवल 750 रुपये के स्टांप पर नोटरी के माध्यम से करा लिया गया।
नियमानुसार यह विलेख भागीदारी विलेख की श्रेणी में आता था, जिस पर पूरा स्टांप व रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा किया जाना अनिवार्य था। जिलाधिकारी ने माना कि वास्तविक तथ्यों को छिपाकर जानबूझकर बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी की गई। सुनवाई और अभिलेखों को परखने के बाद अदालत ने रचित अग्रवाल व अनुराग अग्रवाल के खिलाफ 54.65 लाख रुपये की स्टांप कमी, 7.80 लाख रुपये का निबंधन शुल्क और धारा 40(ख) के तहत 54.65 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
इसके साथ ही 1 अप्रैल 2018 से वास्तविक भुगतान तक 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज अदा करने का भी आदेश दिया है। यदि आदेश के एक माह के भीतर इस धनराशि का चालान जमा नहीं किया जाता है, तो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर सख्त वसूली की जाएगी।