दुनियां – ईरान में बिना हिजाब के कॉन्सर्ट करना पड़ा महंगा, महिला यूट्यूबर गिरफ्तार – #INA
ईरान में गायिका को हिजाब पहने बिना ऑनलाइन कार्यक्रम करना महंगा पड़ गया. अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. महिला यूट्यूबर का नाम परस्तू अहमदी बताया जा रहा है, जिन्हें शनिवार को उत्तरी प्रांत मजंदरान की राजधानी सारी शहर में गिरफ्तार किया गया है. ईरानी वकील मिलाद पनाहिपुर ने इस बात की जानकारी दी.
मिलाद पनाहिपुर के मुताबिक 27 साल की परस्तू अहमदी बिना हिजाब पहने ऑनलाइन कॉन्सर्ट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही थी. कोर्ट ने कहा था कि सिंगर के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. इस मामले को कानूनी और धार्मिक मानकों का उल्लंघन बताया गया है.
सिंगर ने नहीं पहना था हिजाब
परस्तू अहमदी ने बीते बुधवार को देर रात अपने यूट्यूब चैनल पर कॉन्सर्ट स्ट्रीम किया था. इसके एक दिन बाद गुरुवार को ही कोर्ट ने अहमदी के कॉन्सर्ट प्रदर्शन के बारे में मामला दर्ज किया था. कॉन्सर्ट में उन्होंने बिना आस्तीन और कॉलर वाली लंबी काली ड्रेस पहनी थी, लेकिन सिर पर स्कार्फ (हिजाब) नहीं पहना था. कार्यक्रम के दौरान अहमदी के साथ चार पुरुष संगीतकार भी मौजूद थे.
कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले सिंगर ने दिया संदेश
जानकारी के मुताबिक यह कॉन्सर्ट को ईरान में बिना दर्शकों के आयोजित किया गया था. इसमें सिंगर अहमदी और उनके चार बैकिंग क्रू ने पारंपरिक कारवांसेराई परिसर के मैदान में एक मंच के बाहर परफॉर्म किया था. वहीं कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले अहमदी ने यूट्यूब वीडियो पर एक संदेश देते हुए कहा ‘मैं परस्तू हूं, वह लड़की जो चुप नहीं रह सकती और जो अपने देश के लिए गाना बंद करने से इनकार करती है’. उन्होंने आगे कहा ‘ इस काल्पनिक कॉन्सर्ट में मेरी आवाज सुनें और एक स्वतंत्र और सुंदर राष्ट्र का सपना देखें’.
इस बीच ईरानी न्यायपालिका की मिजान ऑनलाइन समाचार वेबसाइट ने कहा कि न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है और उचित कार्रवाई की है. गायिका और उसके प्रोडक्शन स्टाफ के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज किया है. जिसके बाद गायिका को गिरफ्तार कर लिया गया है.
ईरान में हिजाब को लेकर सख्त कानून
ईरान में हिजाब को लेकर काफी सख्त कानून हैं. दरअसल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद लागू किए गए नियमों के मुताबिक ईरानी महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपने बाल ढकने होते हैं. साथ ही, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर गाने की इजाजत नहीं है. हाल ही में देश में हिजाब को लेकर नए कानून लागू किए गए हैं, जिसके मुताबिक अगर महिलाएं हिजाब के नियमों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें मौत की सजा तक दी जा सकती है. नए कानून के अनुच्छेद 60 के तहत दोषी महिलाओं को जुर्माना, कोड़े की सजा या कठोर जेल की सजा हो सकती है.
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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
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