MP News: मध्य प्रदेश में क्या अवैध रूप से वसूले गए टोल टैक्स? PWD मंत्री ने दिया ये जवाब – INA

मध्य प्रदेश में सड़क और टोल व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC पर आरोप है कि उसने नियमों और अधिसूचनाओं की अनदेखी करते हुए कई टोल नाकों पर समय से पहले ही टोल वसूली शुरू कर दी. यह मामला विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब के दौरान उजागर हुआ, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं.
विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सड़क और टोल टैक्स को लेकर सवाल पूछा. इस पर लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री राकेश सिंह ने जो लिखित जवाब दिया, उसी में यह स्वीकार किया गया कि कुछ टोल नाकों पर अधिसूचना जारी होने से काफी पहले ही टोल वसूली शुरू कर दी गई थी. यही जवाब पूरे मामले का आधार बना.
सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी सड़क पर टोल वसूली तभी शुरू की जा सकती है. जब सड़क का निर्माण पूरा हो जाए, उसका निरीक्षण हो जाए और सरकार द्वारा विधिवत अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर दी जाए, लेकिन इस मामले में 7 टोल नाकों पर अधिसूचना से लगभग एक साल पहले ही टोल टैक्स वसूला गया. यानी जिन सड़कों पर कानूनी अनुमति नहीं थी, वहां भी आम लोगों से पैसा लिया गया.
किन सड़कों पर अवैध टोल वसूली के आरोप
भोपाल बायपास रोड, इंदौरउज्जैन रोड, सागरदमोह रोड, मऊगंजघाटली, बिनखिरसाली सहित कई प्रमुख मार्गों पर यह वसूली हुई। इन सड़कों के लिए अधिसूचना की तारीख और टोल वसूली शुरू होने की तारीख में महीनों साल का अंतर पाया गया, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है.
दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक इन टोल नाकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की वसूली की गई। अकेले भोपाल बायपास से करीब 284 करोड़ रुपये, इंदौरउज्जैन रोड से 130 करोड़ रुपये से ज्यादा और सागरदमोह रोड से लगभग 95 करोड़ रुपये की वसूली बताई गई है. कुल मिलाकर सरकार की कुल कमाई 5 साल में 1100 करोड़ रुपये से अधिक की हुई , जिसमें से 500 करोड़ रु सड़क की मरम्मत में खर्च हुए .
क्या बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री?
पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले “सरकार बैक डेट में भी अधिसूचना जारी कर सकती है,कोई अवैध वसूली नहीं हुई. इस मामले को लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार बैक डेट में भी अधिसूचना जारी कर सकती है . वही जनता से कोई अवैध वसूली नहीं की गई है. सारा फंड सरकार के खजाने में है.
हालांकि यह पहली बार देखने को मिला है जब सरकार ने यह कहा हो की सरकार अपनी कोई भी अधिसूचना बैक डेट में भी जारी कर सकती है. आमतौर पर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती है की कई ऐसी चीजों में जहां सरकार फंस रही होती है सरकार बैक डेट में आर्डर जारी कर देती है. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार अधिसूचना बैक डेट में जारी कर सकती है तो फिर इस मामले में आखिरकार क्यों नहीं बैक डेट में ही अधिसूचना जारी की गई.
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