देश – दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ीं; राष्ट्रपति ने दिया बोर्ड, आयोग और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार – #INA

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को राजधानी दिल्ली के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति प्रदान कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी। इस बारे में एक गजेट (राजपत्र) भी जारी कर दिया गया।

अपर सचिव आशुतोष अग्रिहोत्री की तरफ से जारी एक राजपत्र अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा, ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 45प के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए, चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45प के खंड (क) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

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