देश- माटीगाड़ा की बेटी को मिला इंसाफ, सिलीगुड़ी कोर्ट ने दोषी को 380 दिनों में सुनाई मौत की सजा- #NA

माटीगाड़ा रेप केस मामले में मौत की सजा.

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के माटीगाड़ा में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सिलीगुड़ी कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त शहर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा माथुर ने शनिवार को मौत की सजा की घोषणा की. यह सजा वारदात के 380 दिनों में सुनाई गई है. बता दें कि सिलीगुड़ी कोर्ट की यह फैसला इस कारण और भी अहम हो गया है, क्योंकि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप-मर्डर के दोषी को मौत की सजा की मांग पर आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं.

बता दें कि 21 अगस्त 2023 को माटीगाड़ा में जंगल के अंदर एक परित्यक्त घर में मोहम्मद अब्बास नाम के एक व्यक्ति ने ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया था. शारीरिक शोषण के कारण नाबालिग की मौत हो गई. आरोपी ने मृतक के चेहरे को ईंट से कुचल दिया गया ताकि उसकी पहचान न हो सके. सबूतों की जांच के बाद कोर्ट ने अब्बास को दोषी पाया.

ये भी पढ़ें

अदालत सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को सजा सुनाई जानी थी. सरकार के वकील ने विभिन्न घटनाओं का उदाहरण देते हुए अपराधी को फांसी देने के पक्ष में दलील दी. उधर, अपराधी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की बूढ़ी मां घर पर रहती हैं. उन्होंने उसके परिवार के बारे में सोचते हुए मौत की सजा पर विचार करने की अपील की. अब्बास पर स्कूली छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के आरोप गुरुवार को साबित हो गए.

दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा

सरकारी वकील बिवास चटर्जी ने कहा कि घटना के 380 दिन बाद मामला सुलझ गया. उन्होंने कहा, ”मैंने हर पेशी में अदालत को बहुत गंभीरता से यह समझाने की कोशिश की कि यह अन्य मामलों की तुलना में एक अलग मामला है. इस मामले में दोषी को फांसी दी जानी चाहिए. हमने फांसी की अपील की. कोर्ट ने मुख्य रूप से दो कारकों को देखते हुए मौत की सजा सुनाई. पहला हत्या और दूसरा नाबालिग से दुष्कर्म. कोर्ट ने मौत की सजा के अलावा मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

सजा के ऐलान के बाद पीड़िता की मां ने कहा, ‘हम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं. मेरी बेटी को शांति मिलेगी. उन्होंने कहा कि हमें शुरू से ही माटीगाड़ा थाने और कोर्ट पर भरोसा था. उस उम्मीद ने आज मेरी बेटी को न्याय दिला दिया.”

कोलकाता रेप-मर्डर केस पर मचा है बवाल

बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप-मर्डर के मामले में ममता बनर्जी की सरकार ने मौत की सजा के प्रावधान का बिल पास किया है. ऐसे में सिलीगुड़ी जिला अदालत ने माटीगाड़ा में एक नाबालिग स्कूली लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है. ठीक एक साल बाद सजा का ऐलान किया गया.

बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. वहीं, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि माटीगाड़ा की एक नाबालिग बच्ची की स्कूल से लौटते समय हुई जघन्य हत्या ने झकझोर कर रख दिया था. पीड़ित परिवार के लिए लोगों का उमड़ा समर्थन और उसके बाद सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स में हत्या के खिलाफआक्रोश पैदा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप मामले की सुनवाई तेजी से हुई. आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद अब्बास को दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई.

उन्होंने कहा कि मैं सिलीगुड़ी पुलिस और जांच अधिकारी को अदालत में एक ठोस मामला पेश करने के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं. मैं संयुक्त कार्रवाई समिति के अथक प्रयासों को भी धन्यवाद और सराहना करता हूं, जिसमें सभी क्षेत्रों के नागरिक, सभी गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन, स्कूल, कॉलेज और विभिन्न व्यक्ति शामिल थे, जो परिवार के साथ खड़े हुए और न्याय की मांग की.

उन्होंने मैं राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने पीड़ित परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए समय निकाला और यह सुनिश्चित किया कि मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाए.

Copyright Disclaimer :- Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

यह पोस्ट सबसे पहले टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम पर प्रकाशित हुआ , हमने टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम के सोंजन्य से आरएसएस फीड से इसको रिपब्लिश करा है, साथ में टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम का सोर्स लिंक दिया जा रहा है आप चाहें तो सोर्स लिंक से भी आर्टिकल पढ़ सकतें हैं
The post appeared first on टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम Source link

Back to top button