बालोद पुलिस ने पांच घंटों में सुलझा अंधे कत्ल का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार

बालोद, 24 नवंबर 2024: बालोद जिले में पुलिस की तत्परता और कुशल कार्यप्रणाली का एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया है। थाना अर्जुन्दा क्षेत्र में हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने महज पांच घंटों के भीतर सुलझा लिया है। इस सफलता ने न केवल क्षेत्रवासियों में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है, बल्कि त्वरित न्याय की उम्मीद जगाई है।

घटना का पता आज प्रातः लगभग 09:30 बजे तब चला जब थाना अर्जुन्दा को सूचना मिली कि ग्राम बोरगहन से परसवानी मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही अर्जुन्दा पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मृतक की पहचान ग्राम बासिन निवासी 50 वर्षीय दुखुराम मरकाम (पिता स्व. करिया मरकाम) के रूप में की गई। मृतक के पास एक साइकिल पड़ी हुई थी जिसमें एक खाली प्लास्टिक की बोरी बंधी थी।

इस गंभीर घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत दी गई। पुलिस अधीक्षक श्री एस.आर. भगत के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार जोशी के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही श्री देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में प्रभारी अर्जुन्दा श्री प्रदीप कंवर, सायबर सेल प्रभारी श्री जोगेंद्र सिंह और उनकी टीम तथा क्राइम सीन भिलाई-दुर्ग की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।

पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और SDOP गुण्डरदेही के नेतृत्व में अर्जुन्दा पुलिस, सायबर सेल बालोद और राजनांदगांव से ट्रैकर डॉग की टीम को घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र का गहन निरीक्षण करने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक दुखुराम मरकाम कबाड़ का लोहा और प्लास्टिक इकट्ठा करके बेचने का काम करता था। 23 नवंबर 2024 को भी वह कबाड़ बेचने के बाद अर्जुन्दा से अपने घर लौट रहा था। पुलिस ने अर्जुन्दा में मृतक से मिलने वाले लोगों से पूछताछ की और संदेह के आधार पर अर्जुन्दा के देवार डेरा में रहने वाले राजाबाबू मरकाम और रोहित मरकाम से गहन पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान पता चला कि कबाड़ बेचने के दौरान मृतक और आरोपियों के बीच साइकिल को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के कारण आरोपी आक्रोशित हो गए थे। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने दुखुराम का पीछा किया और बोरगहन से परसवानी जाने वाले मार्ग पर सुनसान जगह पर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।

इस अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए राजाबाबू मरकाम (22 वर्ष, भाठापारा वार्ड क्रमांक 02, अर्जुन्दा) और रोहित मरकाम (21 वर्ष, तहसील कार्यालय के पास, अर्जुन्दा) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ धारा 103 (1) बी.एन.एस. के तहत अपराध क्रमांक 212/2024 दर्ज किया गया है और वैधानिक कार्रवाई जारी है।

 

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