देश – वाह! मोदी सरकार ने कर दिया कमाल, खत्म कर दिया इतने किमी तक का Toll Tax और भी बहुत कुछ! #INA
अगर आप गाड़ी चलाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं. खासतौर पर अगर टोल आपको क्रॉस करना होता है तो आप 20 किमी तक आप टेंशन फ्री होकर गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि अब आपको उसके लिए ₹1 टोल भी नहीं देना होगा. खबर क्या है यह आप यहां पर समझेंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नियमों में बदलाव की घोषणा की है. नए नियम जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दर निर्धारण और संग्रह संशोधन नियम 2024 कहा जा रहा है. इसके तहत राष्ट्रीय राज मार्गों पर पहले 20 किमी की यात्रा के लिए शून्य शुल्क नीति लागू की गई है यानी आपको 20 किमी की यात्रा के लिए कोई टोल नहीं देना होगा.
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ड्राइवरों पर आर्थिक बोझ को कम करना लक्ष्य
यह प्रावधान केवल उन वाहनों के लिए लागू होगा जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि जीएनएसएस ऑन बोर्ड यूनिट से लैस होंगे. नवीनतम संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई पुल बायपास या सुरंग पर पहले 20 किमी की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. 20 किमी से ज्यादा अगर गाड़ी चलाए भी तब आप पर यह टोल लगेगा. यदि किसी दिन में 20 किमी से अधिक की दूरी यहां पर तय की जाती है तो उपयोगकर्ताओं से केवल 20 किमी से अधिक की वास्तविक यात्रा दूरी पर ही टोल लिया जाएगा. इस बदलाव का उद्देश्य छोटे सफर के लिए ड्राइवरों पर आर्थिक बोझ को कम करना है. जबकि लंबी या यात्राओं के लिए उचित शुल्क संरचना को बनाए रखना है.
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मंत्रालय द्वारा जारी आदेश
मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत जो ड्राइवर मालिक या मोटर वाहन का प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय परमिट वाहन के अलावा उसी खंड का उपयोग करता है. उससे प्रति दिशा में 20 किमी तक की यात्रा पर शून्य शुल्क लिया जाएगा. यदि दूरी 20 किमी से अधिक हो जाती है तो केवल वास्तविक यात्रा दूरी पर शुल्क लिया जाएगा और इससे पहले जुलाई में सड़क मंत्रालय ने फास्ट ट्रैक के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट आधार पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने की घोषणा भी की थी.
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