यूपी- सपा MLA के घर पर लड़कियों के साथ क्या होता था? नाबालिग ने किया खुलासा, विधायक जाहिद बेग पर FIR – INA
उत्तर प्रदेश के भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज हुआ है. नाबालिग लड़की से जबरन घर का काम कराने व प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. जिले के श्रम विभाग अधिकारी जेपी सिंह की तहरीर पर एफआईआर लिखी गई है. इससे पहले 17 वर्षीय लड़की से डरा धमका कर बिना वेतन के घर का काम कराने पर श्रम विभाग ने दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किया था.
विधायक जाहिद बेग के आवास से मुक्त कराई गई किशोरी सर्रोई के कैथीपुर की रहने वाली है. पूछताछ के दौरान उसने टीम को बताया है कि उसे प्रताड़ित करने के साथ साथ डांट-फटकार व मारा-पीटा भी जाता था. किशोरी ने आरोप लगाते हुए बताया कि भदोही शहर के मर्यादपट्टी मामदेवपुर कांशीराम आवासीय कॉलोनी निवासी एक नौकरानी ने तंग आकर विधायक के आवास पर सुसाइड की थी. उसका शव विधायक आवास के ऊपरी मंजिल पर छत के कुंडे के सहारे लटका पाया गया था.
श्रम प्रवर्तन विभाग ने कराई FIR
श्रम प्रवर्तन विभाग द्वारा दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक, भदोही विधायक जाहिद बेग के आवास से मुक्त कराई नाबालिग नौकरानी ने बताया है कि उसे मारापीटा भी जाता था. काम के बदले में उसे कोई पैसा भी नहीं दिया जाता. वहीं, आरोप है कि प्रताड़ना से तंग आकर कांशीराम अवासीय की रहने वाली मृतक नौकरानी भागने के फिराक में थी. मौत से दो दिन पहले यह बात बरामद लड़की से मृतक नौकरानी ने कही थी. पूछताछ में बरामद नाबालिग लड़की ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाये हैं.
काम करने पर मिलता था एक हजार रुपये मेहनताना
पूछताछ में पता चला है कि सपा विधायक जाहिद के यहां लड़की और मृतिका को 1 हजार रूपया प्रतिमाह दिया जाता था. बगैर वेतन एक अन्य नाबालिग लड़की से घरेलू काम कराने के मामले में श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग पर धारा 143 (4), 143 (5), किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा उन्यासी व बंधित श्रम पध्दति उन्मूलन अधिनियम, 1976 की धारा 4 व 16 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
हो सकता है आजीवन कारावास
इसको लेकर दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोग द्विवेदी ने बताया कि धारा 143 (4) व 143 (5) काफी गंभीर हैं. इस धारा में आरोपी को 10 वर्ष से आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. पुलिस अधीक्षक डॉ मीनाक्षी कात्यायन और जिलाधिकारी विशाल सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी कर विधायक के आवास से नाबालिग लड़की को बरामद किया था. घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद मामला बढ़ता देख आखिरकार मुकदमा दर्ज हो गया है.
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