यूपी- ‘कोतवाल को अरेस्ट करो…’ बयान के लिए अदालत को टरका रहे थे पुलिस अफसर, जज ने दे दिया ये आदेश – INA
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कोर्ट ने महिला कोतवाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. महिला कोतवाल को एक मामले में बयान दर्ज नहीं कराने के बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है. इससे पहले कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि वो महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें. महिला कोतवाल तारावती जब सुहवल की थानध्यक्ष थीं तब एक सुनीता नाम की महिला ने ससुराल में पारिवारिक विवाद में अपने तीन बच्चों को चाय में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था. इस मामले में तारावती ने महिला को जेल भेज दिया था. इस मामले में कई लोगों ने बयान दर्ज कराया है लेकिन तारावती ने तारीख मिलने के बाद भी बयान नहीं दर्ज कराया. कोर्ट ने नाराज होकर महिला कोतवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.
जानकारी के मुताबिक, भुड़कुड़ा कोतवाल जब सुहवल की थाना अध्यक्ष थीं. उस दौरान उन्होंने एक महिला को जेल भेज दिया था. महिला पर आरोप था कि उसने ससुराल में विवाद होने पर अपने तीन बच्चों को मारने का प्लान बनाया था. बच्चों को मारने के लिए उसने चाय जहरीला पदार्थ मिला कर उन्हें मारने की कोशिश की थी, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई थी.
कोर्ट ने जताई नाराजगी
इस पूरे मामले में उस समय थानाध्यक्ष रहीं तारावती ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं इस मामले में कई लोगों ने कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज कराई थी, लेकिन कोतवाल तारावती कोर्ट में बयान दर्ज नहीं कराया. कोर्ट की तरफ से कई बार बयान दर्ज कराने की तारीख भी दी गई. लेकिन तारावती कई तारीख मिलने के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंची. जिस पर नाराज होकर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है.
कोर्ट वेतन पर लगाई रोक
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने भुड़कुड़ा कोतवाली की प्रभारी रह चुकीं तारावती के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए थाना अध्यक्ष सुहवल को यह आदेश दिया है कि उसे 7 अक्टूबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें. इतना ही नहीं कोर्ट ने तारावती का बयान अंकित होने तक उनके वेतन पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है.
गैर जमानती वारंट जारी
कोर्ट में फरवरी 2024 से ही इस मामले में गवाही को लेकर कार्रवाई चल रही है लेकिन कोतवाल तारावती की गवाही न होने से आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है. कोर्ट ने आगे की कार्रवाई को पूरा करने के लिए तारावती के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार कर 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है.
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