खबर शहर , UP News: सपा नेत्री जूही प्रकाश की अग्रिम जमानत खारिज, पति को घातक चोट पहुंचाने समेत कई धाराओं में दर्ज है केस – INA

उत्तर प्रदेश के आगरा में सपा नेत्री पूर्व मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश के खिलाफ पति को घातक चोट पहुंचाने व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मामले में इन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। शनिवार को सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने इसे खारिज कर दिया। जूही प्रकाश शाहगंज थाना क्षेत्र की चौपाल गली की रहने वाली हैं।

सिकंदरा थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार योगेंद्र प्रताप सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि जूही प्रकाश से 2019 में फेस बुक के माध्यम से उनकी पहचान हुई। उसने उन्हें बातों के जाल में फंसा लिया। महापौर पद का चुनाव लड़ने के लिए 50 लाख रुपये की मांग की थी। मना करने पर दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। डर से उन्होंने 35 लाख रुपये दिए। 

इसके बाद उनके पेट्रोल पंप कब्जा करना चाहती थी। 31 मई 2024 को उनके और परिजन के खिलाफ डीसीपी सिटी को प्रार्थनापत्र देकर शिकायत की। उन्होंने डर से 1 जून 2024 को आर्यसमाज मंदिर में जूही प्रकाश से शादी कर ली। दो दिन बाद परिवार से अलग रहने को मजबूर कर दिया। 17 सितंबर को पत्नी जूही प्रकाश ने उनके सिर पर बोतल मारकर दी। टूटने के बाद पेट में घोंपकर मारने की कोशिश की।

सपा नेत्री ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। कहा कि वादी ने उनके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया था। वादी के अधिवक्ता विरोध करते हुए अभियुक्ता का पूर्व आपराधिक इतिहास अदालत में भी पेश किया।


Credit By Amar Ujala

Back to top button