यूपी- वाराणसी: ज्ञानवापी में वजूखाने के ASI सर्वे की मांग पर सुनवाई आज, इलाहाबाद कोर्ट क्या लेगा फैसला? – INA
वाराणसी के ज्ञानवापी में वजूखाने (Gyanvapi Case) के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी. 22 अक्टूबर को वादी राखी सिंह की तरफ से कोर्ट में 2023 की एएसआई रिपोर्ट दाखिल की गई थी. श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर सिविल रिवीजन (सिविल पुनरीक्षण) याचिका दाखिल की गई है.
श्रृंगार गौरी केस में वादी राखी सिंह की तरफ से जिला जज वाराणसी के फैसले के खिलाफ सिविल रिवीजन याचिका दायर की गई है. याचिका में ज्ञानवापी के पूरे परिसर के किए गए सर्वे की तरह ही सील वजूखाने का भी सर्वे कराए जाने की मांग की गई है. दो साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद वजूखाने को सील कर दिया गया था. मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया जाता है लेकिन हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग होने का दावा कर रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज इस मामले में सुनवाई करेगी.
21 अक्टूबर को हुई थी सुनवाई
इससे पहले मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. उससे पहले एक अक्टूबर को हिंदू पक्ष ने एक वादी लक्ष्मी देवी की साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. वहीं, 19 अक्टूबर को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन ने दाखिल याचिका पर सुनवाई की थी. याची के वकील ने अर्जी की कॉपी दाखिल करने के लिए पूरक हलफनामा दायर किया था. जिसके बाद, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया.
2023 में हुआ था ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे
एएसआई ने पिछले साल 24 जुलाई से दो नवंबर तक जो ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किया था. हालांकि, उसमें शिवलिंग मिलने वाली जगह के आस पास, जहां वजूखाना स्थित है वहां सर्वे नहीं किया गया था. वहीं, मंदिर पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी परिसर के धार्मिक चरित्र को तय करने के लिए शिवलिंग वाली जगह वजूखाना का सर्वे जरूरी है. अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा.
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