देश – सीएम के रोड शो के मद्देनजर आठ थानाक्षेत्र रेड जोन घोषित, जानें पाबंदियां और एडवाइजरी – #NA

Ghaziabad News :
गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजयनगर क्षेत्र में रोड शो करेंगे। यह रोड शो चाणक्य चौक से शुरू होकर डीएवी स्कूल पर संपन्न होगा। 1200 मीटर के रोड शो के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। एडीसीपी दिनेश कुमार पी. की ओर से सीएम के रोड शो के मद्देनजर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-163 लागू की गई है। कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए गाजियाबाद कमिश्नरेट के आठ थानाक्षेत्रों को रेड जोन घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम संपन्न होने तक रेड जोन में हर तरह की उड़ने वाली वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी।

इन थानाक्षेत्रों को बनाया गया रेड जोन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तमाम असामाजिक तत्वों, आतंकी और राष्ट्रविरोधी संगठनों से जान का खतरा होने के चलते कोतवाली सदर, विजयनगर, इंदिरापुरम, कौशांबी, साहिबाबाद, शालीमार गार्डन, नंदग्राम और सिहानीगेट थानाक्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है। इन सभी थानाक्षेत्रों में कमिश्नरेट पुलिस ने बृहस्पतिवार से ह‌ी ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया है। बीएनएस- 163 के अंतर्गत और भी कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

क्या कड़े प्रतिबंध किए गए हैं लागू

➤ कार्यकम के आयोजक, मीडियाकर्मी या कोई व्यक्ति/ संगठन आठ थानाक्षेत्र में घोषित किए गए रेड जोन में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए उड़ने वाली वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं तो संबंधित डीसीपी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

➤ बीएनएस- 163 के उल्लंघन के फलस्वरूप दाखिल किये जाने वाला परिवाद संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दायर किया जायेगा।

➤ बीएनएच- 163 का आदेश कमिश्नरेट गाजियाबाद की संपूर्ण सीमा में तत्काल प्रमाव से लागू किया गया है।

➤ इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस की होगी। आदेश के तहत लागू निषेधाज्ञाएं शनिवार को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम संपन्न होने तक लागू रहेंगी।

कमिश्नरेट पुलिस की एडवाइजरी

➤ सीएम रोड शो के दौरान कैमरा, दूरबीन, Remote Control Car key, छाता, हैंड बैग, ब्रीफकेस, ट्रांजिस्टर्स, डिजिटल डायरी, Palm-top, टिफिन बॉक्स, थर्मस, पानी की बोतल, पाउच, किसी मी प्रकार का द्रव(Liquid),लंच बॉक्स, छड़ी, बैग, परफयूम, पेय/ खाद्य पदार्थ, लेजर लाइट, ब्लेड, रेजर, कैंची, तार, शस्त्र, तलवार, धारदार हथियार आदि लेकर न आएं।

➤ रोड शो के दौरान जनता का कोई भी व्यक्ति काले कपड़े एवं काला हैट/ टोपी पहनकर नहीं आयेगा।

➤ अपने साथ फ्रेम किये हुए पोस्टर, बैनर, छायाचित्र इत्यादि लेकर न आयें।

➤ अपने साथ फूल माला, गुलदस्ते, स्मृति चिन्ह इत्यादि लेकर न आयें।

➤ दीर्घा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ केवल एक मोबाइल फोन ले जा सकेगा।

➤ अपने साथ सिगरेट, माचिस, लाइटर, आतिशबाजी इत्यादि किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्य लेकर न आएं।

➤ रोड शो के दौरान दाहिनी ओर की सड़क पूरी तरह से वीवीआईपी  काफिले के लिए आरझित रहेगी।

➤ सड़क के बाईं ओर बनी दर्शक दीर्घा में ही नागरिकों के खड़े होने की व्यवस्था है।

➤ रोड शो के दौरान किसी भी व्यकिति को वीवीआईपी के समानान्तर चलने /दौड़ने की अनुमति नहीं होगी।

➤ रोड शो के दौरान अपने-अपने सुरक्षा घेरे /दर्शक दीर्घा में बने रहें एवं वीवीआईपी के साथ-साथ आगे की ओर बढ़ने का प्रयास न करें।

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम

Source link

Back to top button