यूपी- ज्ञानवापी मामला: हिंदू पक्ष की अर्जी पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट – INA
ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट 22 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा. हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में की जाए. याचिका में तर्क दिया गया है कि सभी मामलों की एकसाथ सुनवाई से केस में तेजी आएगी.
वर्तमान में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 15 मामले वाराणसी जिला न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं. इसके अलावा, कुछ याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लंबित हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी मामलों को एक जगह पर केंद्रित करने से सुनवाई में तेजी लाई जा सकती है. इस मामले मे हिंदु पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी कई मांगो को लेकर वाराणसी के जिला अदालत में याचिका दायर की है . हिंदू पक्ष ने ही अपने अलग अलग मांगो को लेकर जिला अदालत मे कई याचिका दायर की है.
सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका
इससे पहले, 21 अक्टूबर को इस विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई हुई थी. सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने वादी लक्ष्मी देवी के माध्यम से ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. 19 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन ने एक याचिका पर सुनवाई की थी. इस दौरान याची के वकील ने पूरक हलफनामा दाखिल किया था, जिसके जवाब में मुस्लिम पक्ष ने भी अपना हलफनामा दायर किया था.
2023 में एएसआई का सर्वेक्षण
हिंदू पक्ष की मांग पर ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण 24 जुलाई से 2 नवंबर 2023 के बीच किया गया था. हालांकि, यह सर्वेक्षण वजूखाना क्षेत्र में नहीं किया गया था, जहां कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है. हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर के धार्मिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए वजूखाना का सर्वेक्षण आवश्यक है. हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि वर्तमान में जो मस्जिद है, वह एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है.
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