दुनियां – गाजा में बढ़ेगा संकट! इजराइल ने पारित किया UNRWA को रोकने वाला खास कानून – #INA

इजराइली सांसदों ने सोमवार को एक ऐसा कानून पारित किया है जो संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की मुख्य एजेंसी पर गाजा के लोगों को सहायता प्रदान करने पर रोक लगाता है. इस कानून के जरिए यूएन की एजेंसी को इजराइली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है. यह विधेयक फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को इजराइल के अंदर कोई भी गतिविधि करने या कोई भी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है. यह तुरंत प्रभावी नहीं होगा.
दरअसल इजराइल और हमास के बीच एक साल से ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष में अभी तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं. इसी बीच इजराइल के सांसदों ने एक ऐसा कानून पारित किया जो गाजा में लोगों को मदद पहुंचाने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के काम को प्रभावित करता है.
इजराइल की संसद में कानून पारित
यह कानून संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को इजराइल में कोई भी गतिविधि करने या कोई सेवा प्रदान करने से रोकता है. हालांकि, यह कानून तुरंत प्रभावी नहीं होगा. बता दें कि इजराइल की संसद में यह कानून 92-10 से पारित हुआ. कानून के समर्थकों और इसके विरोधियों, जिनमें से ज्यादातर अरब संसदीय दलों के सदस्य थे के बीच तीखी बहस हुई. यूएनआरडब्ल्यूए के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने वाले दूसरे विधेयक पर भी बाद में मतदान हुआ.
गाजा में बढ़ेगा मानवीय संकट
इस कानून के पारित होने से गाजा में मानवीय संकट बढ़ने की संभावना बढ़ गई है. क्योंकि यहां पहले से ही भोजन, पानी और दवाओं की कमी है. इजराइल ने यूएनआरडब्ल्यूए पर आरोप लगाया है कि इसके कुछ कर्मचारी हमास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इजराइल ने आरोप लगाया कि यूएनआरडब्ल्यूए के हजारों स्टाफ सदस्यों में से कुछ ने 7 अक्तूबर, 2023 को हमास के हमलों में हिस्सा लिया, जिससे गाजा में जंग छिड़ गई.
सैकड़ों कर्मचारियों के आतंकवादियों से संबंध
इजराइल ने आरोप लगाया कि यूएनआरडब्ल्यूए के सैकड़ों कर्मचारियों के आतंकवादियों से संबंध हैं. उसे सुविधाओं के पास या उसके नीचे हमास की सैन्य संपत्तियां मिली हैं. हालांकि एजेंसी ने जानबूझकर सशस्त्र समूहों को सहायता देने की बात से इनकार किया है. कानून के बाद गाजा में लोगों को मदद पहुंचाने में मुश्किल हो सकती है.
यूएनआरडब्ल्यूए इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक समेत गाजा में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है. इस कानून के पारित होने से एजेंसी के काम पर असर पड़ सकता है और गाजा में लोगों को मदद पहुंचाने में मुश्किल हो सकती है.
43 हजार से ज्यादा लोगों की मौत
बता दें कि इजराइल-हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा में मृतकों की संख्या 43 हजार से अधिक हो गई है, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं. इजराइल ने हाल ही में गाजा में कई अस्पतालों पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 100 संदिग्ध हमास कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है.
बंधकों की रिहाई का दिया प्रस्ताव
इस बीच, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के प्रयास तेज हो गए हैं. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने दो दिन के संघर्ष विराम के बदले में चार बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव दिया है. इजराइल ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

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