दुनियां – पाकिस्तान: पार्क, संग्रहालयों और सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकेंगे लोग, लाहौर कोर्ट ने इस वजह से लगाई रोक – #INA

दक्षिण एशिया के कई देश इस समय गंभीर वायु प्रदूषण समस्या से परेशान है. हर साल सर्दियों के मौसम में यह समस्या आमतौर पर बनी रहती है. पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इस समस्या से जूझ रहा है और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में इससे सबले ज्यादा प्रभावित है.
इस संबंध में लाहौर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने पंजाब सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि लगता है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए गंभीर नहीं है. कोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध लगाने से लेकर शहर में रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है.
सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लाहौर के सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्कों, चिड़ियाघरों, खेल मैदानों, ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों, संग्रहालयों और मनोरंजन स्थलों पर 17 नवम्बर तक सार्वजनिक प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि बाजारों को रोजाना रात 8 बजे बंद किया जाए और पुलिस को निर्देश दिया कि वे उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें जो प्रदूषण फैला रहे हैं.
कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रशासन कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है. कोर्ट ने लाहौर के डीसी और आयुक्त को शहर का निरीक्षण करने का आदेश भी दिया. कोर्ट ने पंजाब सरकार पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार अदालत के आदेश के बारे में सहमत नहीं दिख रही है.
पाकिस्तान ने भारत को दोषी ठहराया
पिछले हफ्ते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायु प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर था. पंजाब प्रांत की सरकार ने इसके लिए भारत को दोषी ठहराया और कहा कि भारत से आने वाली हवा के कारण पाकिस्तान में प्रदूषण हो रहा है.
दिल्ली दूसरा सबसे प्रदूषित शहर
आईक्यू एयर ने शुक्रवार को भारत की राजधानी दिल्ली को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया है. सरकार इसके लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को कारण बता रही है. केंद्र सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है.
अब दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, दो से पांच एकड़ तक के किसानों को 10,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 30,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

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