Technology, Good News: Trai ने बढ़ा दी ओटीपी ट्रेसलिबिटी की डेडलाइन, अब नहीं होगी परेशानी — INA

अब आपको ओटीपी में फिलहाल कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने व्यावसायिक मैसेजों की ट्रेसबिलिटी की अनिवार्यता को 1 नवंबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर, 2024 कर दिया है। इस विस्तार का उद्देश्य स्पैम और फिशिंग को रोकना था, लेकिन इससे दूरसंचार ऑपरेटरों को मैसेजिंग सेवाओं में संभावित समस्याओं का समाधान करने का समय भी मिला है।

दूरसंचार ऑपरेटरों की चेतावनी


दूरसंचार ऑपरेटरों ने चेतावनी दी थि कि 1 नवंबर की समय सीमा के कारण मैसेज भेजने में देरी हो सकती है, जो कई महत्वपूर्ण सेवाओं को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि कई व्यवसाय अब तक इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। TRAI ने इस जोखिम को देखते हुए महत्वपूर्ण संदेशों, जैसे OTP, को रद्द होने से बचाने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।

अनियमित संदेशों को रोकने के लिए नई समय सीमा


नई समय सीमा के अनुसार, अनियमित संदेशों को 1 दिसंबर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूरसंचार कंपनियां अपने स्थिति की डेली अपडेट टेलीमार्केटर्स और प्रमुख कंपनियों (PEs) को भेजेंगी ताकि निर्धारित समय से पहले आवश्यक बदलाव किए जा सकें।

हाईब्रिड एंटी-स्पैम सिस्टम


ट्राई ने मैसेजिंग को लेकर नए नियम को लागू करने का आदेश दिया है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों अभी तक उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। नियामक ने पंजीकृत URL और कॉलबैक नंबर वाले संदेशों के लिए व्हाइटलिस्टिंग की आवश्यकता को भी लागू किया है और हाल ही में सभी टेलीमार्केटिंग कॉल्स, जो “140” से शुरू होती हैं, को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

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