UP News: मुस्कान-साहिल के बाद रविता और अमरदीप को फांसी की सजा, मेरठ कोर्ट ने सुनाया फैसला – INA

Meerut News: मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई. पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित की हत्या की और इसे सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की. ADJ कोर्ट-12 के जज ने दोनों को फांसी की सजा दी. जज ने कहा कि, “पत्नी के लिए धर्म भी कहता है कि पति परमेश्वर होता है. ऐसे में पति धर्म है और पति की हत्या बहुत बड़ा अपराध है. ऐसे में फांसी दी जाएगी.” बता दें कि अभी दो दिन पहले जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मौत की सजा सुनाई थी.
आरोपों के अनुसार, 12 अप्रैल 2025 की रात अमित कश्यप के सो जाने के बाद अमरदीप घर पहुंचा. रविता ने अमित के हाथ पकड़ लिए, जबकि अमरदीप ने उसका गला दबाया. मुंह और नाक दबने के कारण दम घुटने से अमित की मौत हो गई. हत्या को प्राकृतिक मौत दिखाने के लिए अमरदीप ने एक सपेरे से 1,000 रुपए में सांप खरीदा और अमित के शव के पास छोड़ दिया, ताकि लगे कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है.
13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित का शव बिस्तर पर मिला. उसके शरीर पर सांप के काटने जैसे निशान थे और पास में एक जीवित सांप भी मिला. शुरुआत में मौत की वजह सर्पदंश समझी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात सामने आने के बाद मामले में हत्या की साजिश का खुलासा हुआ. वहीं अमित की मां मुनेश देवी अपने बेटे की हत्या के बाद से गहरे सदमे में थीं. उन्होंने कहा कि जिस बेरहमी से उनके बेटे की हत्या की गई, उसके लिए आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. रविता ने तीन बच्चों को पिता के बिना छोड़ दिया.
मुनेश देवी ने कहा, “मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे की हत्या करने वाली बहू और उसके प्रेमी को फांसी हो. जैसे मेरे बेटे को तड़पाया, वैसे ही उन्हें भी सजा मिले. तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी.” उन्होंने कहा कि रविता न तो अच्छी पत्नी बन सकी और न ही बच्चों की अच्छी मां. बेटे की मौत के बाद परिवार को संभालना मुश्किल हो गया है. मां के मुताबिक, अमित के तीनों बच्चे आज भी अपने पिता को याद करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं.
मुस्कान-साहिल के बाद रविता और अमरदीप को फांसी की सजा, मेरठ कोर्ट ने सुनाया फैसला
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